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समयावधि के बाद भी नहीं मिली जानकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाने में प्रदेश स्तरीय कार्यालय भी पीछे नहीं हैं। अधिनियम के अधीन राजस्व परिषद से मांगी गई जानकारी समयावधि के बाद भी नहीं उपलब्ध कराई गई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Dec 2018 09:23 PM (IST)Updated: Sun, 16 Dec 2018 09:23 PM (IST)
समयावधि के बाद भी नहीं मिली जानकारी
समयावधि के बाद भी नहीं मिली जानकारी

जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) : सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाने में प्रदेश स्तरीय कार्यालय भी पीछे नहीं हैं। अधिनियम के अधीन राजस्व परिषद से मांगी गई जानकारी समयावधि के बाद भी नहीं उपलब्ध कराई गई।

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अधिनियम के अधीन राजस्व परिषद उप्र लखनऊ स्थित कार्यालय से आरटीआई आवेदक विभूति नारायण दुबे की ओर से कई ¨बदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। आवेदन पत्र दिनांक 26 अक्टूबर को कार्यालय में प्रेषित कर छह ¨बदुओं पर मांगी गई जानकारी में नियुक्ति आदि की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। समयावधि व्यतीत होने के बाद भी मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में हीलाहवाली की जा रही है। सवाल यह उठता है जब प्रदेश स्तरीय कार्यालय के मुखिया की ओर से ही सूचना उपलब्ध कराने में हीलाहवाली की जा रही है, तो अन्य अधीनस्थ कार्यालयों से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी समय से प्राप्त होने का उम्मीद करना ही बेमानी होगी। जो भी हो कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन आवेदनों के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराने में जन सूचना अधिकारियों की मनमर्जी की वजह से राज्य सूचना आयोग में फाइलों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।


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