Move to Jagran APP

डीएम कोर्ट में पेश हुए विधायक, आपत्ति के लिए मांगी मोहलत

लालानगर टोल व्यवसायी गोपीकृष्ण माहेश्वरी से रंगदारी और धमकी देने के मामले में विधायक विजय मिश्र गुरुवार को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उनके वकील ने आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 13 अगस्त को मुकर्ररर की है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 05:17 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 05:17 PM (IST)
डीएम कोर्ट में पेश हुए विधायक, आपत्ति के लिए मांगी मोहलत
डीएम कोर्ट में पेश हुए विधायक, आपत्ति के लिए मांगी मोहलत

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : लालानगर टोल व्यवसायी गोपीकृष्ण माहेश्वरी से रंगदारी और धमकी देने के मामले में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र गुरुवार को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद की कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उनके वकील ने आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा है। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 13 अगस्त को मुकर्रर की है।

loksabha election banner

अभियोजन पक्ष के अनुसार विधायक अपने लोगों को टोल प्लाजा लालानगर का टेंडर दिलवाना चाहते थे। जिनके नाम से वे टोल प्लाजा लेना चाहते थे उन्हें नहीं मिला। इसे लेकर टोल प्लाजा संचालक गोपाल कृष्ण माहेश्वरी को धमकी देते हुए रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने ऑडियो क्लिप को स्वत: संज्ञान लेते हुए विधायक विजय मिश्र के खिलाफ औराई कोतवाली में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही कार्रवाई की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट डीएम कोर्ट में भेज दी थी। डीएम कोर्ट से विधायक को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी की गई थी। विधायक डीएम के कोर्ट में खुद उपस्थित हुए और जरिए वकील आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा। बताया कि उनके भाई का निधन हो गया था। इसलिए मामले की जानकारी नहीं हो पाई। आपत्ति का समय दिया जाए। अदालत ने आपत्ति का समय दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.