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हत्या के तीन आरोपितो को आजीवन कारावस

त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश ने सुरियावां थाना क्षेत्र के कनकपुर पुलिया के पास हुए हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए से अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता रामप्यारे ¨सह चौहान पुत्र मानिकचंद चौहान निवासी महेंद्रु थाना पवारा जिला जौनपुर ने इस कथन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सुरियावां में दर्ज कराया था कि मेरा लड़का सुरियावां थाना क्षेत्र के पुरानेपुरा स्थित गांव में ससुराल

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 11:27 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 11:27 PM (IST)
हत्या के तीन आरोपितो को आजीवन कारावस
हत्या के तीन आरोपितो को आजीवन कारावस

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश ने सुरियावां थाना क्षेत्र के कनकपुर, पुलिया के पास हुए हत्या के मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता रामप्यारे ¨सह चौहान पुत्र मानिकचंद चौहान निवासी महेंद्रु, थाना पवारा, जिला जौनपुर ने इस कथन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सुरियावां में दर्ज कराया था कि मेरा लड़का सुरियावां थाना क्षेत्र के पुरानेपुरा स्थित गांव में ससुराल गया हुआ था। जहां से लौटते समय आरोपी रामसहाय वगैरह मेरे लड़के विद्यासागर को घेर लिए और कनपटी पर गोली मारी जिससे उसकी मौत हो गई। अभियुक्त कट्टा लहराते हुए बाइक से भाग निकले। पुलिस द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर गवाहों के साक्ष्य संकलन के बाद आरोपी रामसहाय पुत्र पारसनाथ चौहान, संतोष चौहान पुत्र पन्नालाल, अवधेश चौहान पुत्र महेंद्र चौहान निवासी महेंद्रु, थाना पवारा, जिला जौनपुर के विरुद्ध हत्या के मामले में आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में गवाहों को परीक्षित कराया गया। अभियुक्तगण की ओर से दौरान सुनवाई यह कथन किया गया कि हत्या में प्रयुक्त शस्त्र बरामद नहीं हुआ है आरोपी मजदूर हैं। मृतक की शरीर से एक गोली की चोट पाई गई है कम से कम सजा दी जाय। अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा हत्या जैसा अपराध कारित किया गया है अधिकतम दंड प्रदान करने की याचना की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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