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चुनाव ड्यूटी में प्रतिबंधित रहेगा नशीली दवाओं का प्रयोग

विभूति नारायण राजकीय इण्टर कालेज में आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही इलेक्ट्रानिक वोटिग मशीन की बारीकी से जानकारी दी गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 May 2019 05:20 PM (IST)Updated: Sat, 04 May 2019 05:20 PM (IST)
चुनाव ड्यूटी में प्रतिबंधित रहेगा नशीली दवाओं का प्रयोग

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : विभूति नारायण राजकीय इंटर कालेज में आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन शनिवार को मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही इलेक्ट्रानिक वोटिग मशीन की बारीकी से जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह ने कार्मिकों को कर्तव्यबोध कराया। साथ ही चुनाव ड्यूटी के दौरान नशीली दवाओं के प्रयोग करने से मना किया। चेताया कि ऐसा करते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशिक्षण प्रभारी एवं जिला विकास अधिकारी कहा कि 11 मई को विधानसभा क्षेत्रवार पोलिग पार्टियां बूथ के लिए रवाना होंगी। इसी दिन सुबह आठ बजे से पीठासीन एवं मतदान अधिकारी आवंटित इलेक्ट्रानिक वोटिग मशीन संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट से प्राप्त करेंगे। निर्वाचन के दौरान मतदान के लिए जो स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसका मिलान अवश्य कर लें। उपलब्ध कराई गई निर्देश पुस्तिका की जानकारी गंभीरता पूर्वक कर लें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई अशंका हो तो सवालकर समाधान अवश्य कर लें। मतदान अधिकारी को निर्देश दिया कि मतदान के दौरान मतदाता के पास 17 पहचान पत्रों में कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य है। मशीन मतदाता रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, पीठासीन अधिकारी की डायरी, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रप सील सीलिग बैग, अमिट स्याही तथा मतदान किट का थैला प्राप्त करने के उपरान्त ही मतदान केंद्र के लिए रवाना हो। प्रत्येक मतदान स्थल पर प्रत्येक उम्मीदवार अपना-अपना एक मतदान अभिकर्ता और दो अवमुक्त मतदान अभिकर्ता नियुक्त करेंगे। एक समय पर किसी अभ्यर्थी के केवल एक ही मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार सिंह आदि थे।

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