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दहेज हत्या में पति समेत तीन को कारावास

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने सुरियावां थाना क्षेत्र के प्रताप¨सहपट्टी गांव में वर्ष 2014 में हुए दहेज हत्या के मामले में पति समेत चार आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपए से अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Oct 2018 08:34 PM (IST)Updated: Tue, 16 Oct 2018 08:34 PM (IST)
दहेज हत्या में पति समेत तीन को कारावास
दहेज हत्या में पति समेत तीन को कारावास

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने सुरियावां थाना क्षेत्र के प्रताप¨सह पट्टी गांव में वर्ष 2014 में हुए दहेज हत्या के मामले में पति समेत चार आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपए से अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अभियोजन के अनुसार इलाहाबाद जनपद के हंडिया थाना क्षेत्र जगदीशपुर गांव निवासी निर्मला देवी पत्नी बृजलाल मौर्य ने इस आरोप के साथ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156-3 के तहत दायर कर आरोप लगाया था कि अपनी लड़की रंजना उर्फ गुड़िया का विवाह तीन वर्ष पूर्व जयशंकर पुत्र भागलप्रसाद मौर्य निवासी प्रताप¨सहपट्टी थाना सुरियावां के साथ किया था। इस दौरान उपहार स्वरुप 80 हजार नगद समेत गृहस्थी का आदि सामान देकर विदा किया था। कुछ समय तक वैवाहिक जीवन ठीकठाक चला। तत्पश्चात दहेज में बाइक की मांग की जाने लगी मांग पूरी न होने पर विवाहिता को तरह-तरह का उत्पीड़न करने लगे। कई बार पंचायत भी हुई बावजूद इसके उत्पीड़न जारी रहा। मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा दहेज हत्या समेत आइपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के बाद आरोपी पति जयशंकर, ससुर भागल, सास अनारादेवी निवासी प्रताप¨सहपट्टी थाना सुरियावां के विरुद्ध चार्जशीट वास्ते विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया।


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