पेड़ काटने के मामले को न्यायालय ने लिया संज्ञान, कार्रवाई का निर्देश
अभोली के सदौपुर गांव में
By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Aug 2022 08:48 PM (IST)Updated: Sat, 06 Aug 2022 08:48 PM (IST)
पेड़ काटने के मामले को न्यायालय ने लिया संज्ञान, कार्रवाई का निर्देश
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : अभोली के सदौपुर गांव में अमृत सरोवर के बहाने हरे पेड़ काटने के मामले को उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने डीएम को इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। गांव में अमृत सरोवर का निर्माण चल रहा है। इसमें कई हरे पेड़ काट दिए गए। इससे नाराज गांव के विनोद कुमार शुक्ला ने जिलाधिकारी से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने संबंधितों पर कार्रवाई को कहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सरोवर निर्माण के दौरान कई पेड़ भीटा चौड़ीकरण में आ रहे थे। इन्हें बगैर काटे भी भीटा चौड़ा हो सकता था लेकिन प्रधान की ओर से मनमानी की गई।
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