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75 व्यवसायियों के खिलाफ अदालत में परिवाद दर्ज

जागरण संवाददाता ज्ञानपुर(भदोही) लाइसेंस और टैक्स जमा करने पर जिला पंचायत ने 75 व्यवसायियों

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Oct 2021 07:42 PM (IST)Updated: Wed, 13 Oct 2021 07:42 PM (IST)
75 व्यवसायियों के खिलाफ अदालत में परिवाद दर्ज

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर(भदोही): लाइसेंस और टैक्स जमा करने पर जिला पंचायत ने 75 व्यवसायियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। नोटिस जारी होते ही दुकानदारों में अफरा-तफरी मची हुई है। बकाया भुगतान करने के लिए जिला पंचायत पहुंच रहे हैं। अपर मुख्य अधिकारी सुभाष भारतीय का कहना है कि काफी दिनों से बकाया भुगतान न करने पर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है।

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जिला पंचायत की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानदारों से विभव एवं संपत्तिकर की वसूली की जाती है। विभाग की ओर से लाइसेंस और कर की वसूली की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में चार हजार से अधिक दुकानदारों को चिन्हित किया गया है। कुछ दुकानदार तो समय से कर का भुगतान कर देते हैं लेकिन अधिसंख्य लोग एक साल से अधिक समय से भुगतान नहीं किया। जिला पंचायत से ऐसे लोगों के खिलाफ बार-बार नोटिस जारी की गई लेकिन बकाया जमा नहीं किया गया। कर निरीक्षक रमेश यादव ने बताया कि बकाया भुगतान न करने पर 75 से अधिक दुकानदारों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। कोर्ट की ओरे से कार्रवाई शुरू होने के बाद दुकानदार सक्रिय हो चुके हैं। वह विभाग में पहुंचकर बकाया का भुगतान कर रहे हैं।

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दफ्तर में बैठकर निरीक्षक कर कार्रवाई

जिला पंचायत में दुकानदारों को नोटिस और चिन्हित करने के लिए निरीक्षकों की तैनाती की कई है। निरीक्षक दफ्तर में ही बैठकर नोटिस की कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। दुकानदारों का आरोप है कि नोटिस के संबंध में उन्हें पता ही नहीं रहता है। निरीक्षकों के पास नोटिस किसे और कब दिया गया। इसकी जानकारी भी नहीं है।


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