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रेलवे कैंप कोर्ट में 42 मामलों का निस्तारण, 17800 जुर्माना

जागरण संवाददाता मीरजापुर गुरुवार को रेलवे कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इसमें कुल 4

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Jul 2021 12:49 AM (IST)Updated: Fri, 30 Jul 2021 12:55 AM (IST)
रेलवे कैंप कोर्ट में 42 मामलों का निस्तारण, 17800 जुर्माना
रेलवे कैंप कोर्ट में 42 मामलों का निस्तारण, 17800 जुर्माना

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : गुरुवार को रेलवे कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इसमें कुल 42 मामलों का निस्तारण कर 17 हजार आठ सौ रुपये जुर्माना के रूप में वसूले गए।

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स्थानीय रेलवे स्टेशन पर स्थित आरपीएफ पोस्ट पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने ट्रेनों की भी जांच की। इसमें बिना टिकट, मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना ठोंका। रेल यात्रियों को हिदायत दी कि बिना टिकट यात्रा न करें, अन्यथा उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे प्रयागराज उत्सव गौरव राज की अध्यक्षता में कैंप कोर्ट आयोजित किया गया। इसमें लंबित मामलों के अलावा वर्तमान के मामलों की भी सुनवाई की गई। इस दौरान वाराणसी से मुंबई की ओर जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस का स्टेशन पर ठहराव होने पर उसे चेक किया गया। इसके बाद जोधपुर हावड़ा, मुंबई मेल के अलावा नई दिल्ली की ओर जाने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस की जांच की गई।

इस दौरान दस बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। 17 बिना मास्क वालों के साथ ही 15 अन्य से रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला गया। रेलवे मजिस्ट्रेट ने कहा कि ट्रेनों को बराबर चेक किया जाए और बिना टिकट चलने वालों पर जुर्माना लगाया जाए।

रेलवे मजिस्ट्रेट ने मातहतों को निर्देशित किया कि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए यात्रियों की चेकिग बराबर की जाए। इस मौके पर पेशकार आरके शुक्ला, आरपीएफ प्रभारी रजनीश राय, जीआरपी प्रभारी हरिशरण यादव व टीटी मौजूद रहे।

गौरतलब है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर शासन-प्रशासन हर स्तर पर सतर्कता बरत रहा है।


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