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दलित उत्पीड़न के आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

विशेष न्यायाधीश एससीएसटी की अदालत ने दुर्गागंज थाना क्षेत्र के आनंदडीह गांव में वर्ष 17 में हुए दलित उत्पीड़न के मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर एक आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश सुनाया है। मामले में अगली सुनवाई वास्ते अगली तिथि नियति की गई है। परिवादी पक्ष के अनुसार दुर्गागंज थाना क्षेत्र के आनंदडीह गांव निवासी परिवादिनी सावित्री देवी पत्नी मुकेश कुमार ने अपने अधिवक्ता सुजीत कुमार सरोज के माध्यम से

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 08:26 PM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 08:26 PM (IST)
दलित उत्पीड़न के आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
दलित उत्पीड़न के आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

ज्ञानपुर (भदोही) : विशेष न्यायाधीश एससीएसटी की अदालत ने दुर्गागंज थाना क्षेत्र के आनंदडीह गांव में वर्ष 17 में हुए दलित उत्पीड़न के मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर एक आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश सुनाया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए अगली तिथि नियति की गई है। परिवादी पक्ष के अनुसार दुर्गागंज थाना क्षेत्र के आनंदडीह गांव निवासी परिवादिनी सावित्री देवी पत्नी मुकेश कुमार ने अपने अधिवक्ता सुजीत कुमार सरोज के माध्यम से परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल कर आरोप लगाया था कि तीन अगस्त 17 को शाम सात बजे आरोपी वकील मोहम्मद वगैरह एकराय होकर दरवाजे पर चढ़ आए। खंड़जा रास्ता विवाद को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारापीटा तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। प्रश्नगत मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने प्रथम²ष्टया अपराध पाते हुए आरोपियों को बतौर अभियुक्त तलब किया गया था। आरोपी उपरोक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था। वादी के अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई कि आरोपी जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। मामले को संज्ञान में लेते अदालत ने आरोपी वकील मोहम्मद के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट का आदेश सुनाया है।

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