बीईओ डीघ पर 25 हजार अर्थदंड, होगी वसूली
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर खंड शिक्षा अधिकारी डीघ से 25 हजार रुपये अर्थदंड की वसूली की जाएगी। राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर वसूली का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर खंड शिक्षा अधिकारी डीघ से 25 हजार रुपये अर्थदंड की वसूली की जाएगी। राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर वसूली का निर्देश दिया है।
जनपद के सुजातपुर निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता आदर्श त्रिपाठी ने आवेदन कर बीईओ डीघ से कई बिदुओं पर जानकारी मांगी थी। सूचना न मिलने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की। कई निर्देश के बावजूद भी आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी। इस पर आयोग ने 25 हजार अर्थदंड की कार्रवाई की है।