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अल्ट्रासाउंड में पंजीकृत चिकित्सक के न मिलने पर होगी कार्रवाई

19 नए अल्ट्रासाउंड के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 11:29 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 11:29 PM (IST)
अल्ट्रासाउंड में पंजीकृत चिकित्सक के न मिलने पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बस्ती : गर्भ धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक- विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) समिति की बैठक गुरुवार को जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में 19 अल्ट्रासाउंड सेंटर के लिए नए आवेदन प्रस्तुत किए गए। तीन मामले नवीनीकरण के थे।

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बैठक में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देश दिया है कि जनपद में पंजीकृत 80 अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सूची संबंधित तहसीलों में एसडीएम को भी भेजी जाए। एसडीएम नियमित रूप से इन सेंटर की औचक जांच करते रहेंगे। जिस अल्ट्रासाउंड सेंटर के लिए जो चिकित्सक नियुक्त है, जांच के समय उनकी अनिवार्य रूप से उपलब्धता होनी चाहिए। यदि जांच में उसकी जगह कोई दूसरा काम करता पाया जाएगा तो संबंधित जांच सेंटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि एक डाक्टर जनपद के भीतर अधिकतम दो अल्ट्रासाउंड सेंटर पर सेवा देने के लिए अधिकृत है। अधिकृत का नाम अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर फोटो, नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ बोर्ड पर प्रदर्शित होना चाहिए। डाक्टर के अल्ट्रासाउंड सेंटर में बैठने का समय भी निर्धारित होना चाहिए। समिति के सचिव डा. सीएल कन्नौजिया ने नए आवेदन प्रस्तुत किए। एक आवेदक ने गोरखपुर के डाक्टर द्वारा स्पष्ट मना किए जाने के बाद उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज जमा किए जाने के मामले में जिलाधिकारी नाराज हो गए । आवेदक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दे दिया है। इस दौरान सीएमओ डा. एके गुप्ता, सीएमएस महिला अस्पताल डा. सुषमा सिन्हा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा. पीके श्रीवास्तव, जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय आदि मौजूद रहे।


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