सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज
आरोपितों ने दुष्कर्म का बनाया था वीडियो
बस्ती: महिला संबंधी अपराधों की विशेष अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अपर शासकीय अधिवक्ता जय गो¨वद ¨सह ने अदालत में कहा कि मुंडेरवा थानाक्षेत्र के बोदवल बाजार में यज्ञ हो रहा था। थानाक्षेत्र के एक गांव की 25 वर्षीय युवती अपनी मां के साथ 11 मार्च 18 को यज्ञ में शामिल होने गई थी। दिन में ढाई बजे वह मां को कथा स्थल पर छोड़ कर अकेले अपने गांव जा रही थी। एक भट्ठे के पास रामपुर रेवटी के चंदन ¨सह, निक्कू ¨सह, सूर्य पाल व बोदवल के कमलेश गुप्ता, अभिषेक कसौधन ने युवती को गन्ने के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। चंदन ¨सह ने इसका वीडियो भी बना लिया। दुष्कर्म के बाद युवती को धमकाया कि घर या पुलिस को जानकारी देने पर वीडियो वायरल कर दूंगा। बदनामी के भय से पीड़िता चुप रही। इसके बावजूद भी आरोपितों ने वीडियो वाट्सएप पर वायरल कर दिया। दूसरों से पीड़िता के भाई को जानकारी हुई बहन से पूछताछ करने के बाद भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया। गुरुवार को चंदन ¨सह व कमलेश गुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनने के बाद अदालत ने आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।