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फाइनेंस कंपनी पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया हर्जाना

दो अलग-अलग मामलों में जमा धनराशि को ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 06:52 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 06:52 AM (IST)
फाइनेंस कंपनी पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया हर्जाना
फाइनेंस कंपनी पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया हर्जाना

जासं, बस्ती : ग्राहकों के द्वारा जमा धनराशि को समय से भुगतान न करने पर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश रामाश्रय सदस्य अजय प्रकाश सिंह व रंजना श्रीवास्तव ने फाइनेंस कंपनी पर 12000 रुपये का हर्जाना लगाया है। दो अलग-अलग मामलों में जमा धनराशि को ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। भारत सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह निवासी ग्राम दसिया ने संजीव कुमार भट्टाचार्य एडवोकेट के माध्यम से अदालत में अर्जी दिया कि उसने सहारा की बीवी योजना के तहत 85366 रुपये जमा किये थे। परिपक्वता अवधि बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। दूसरा प्रकरण अजय कुमार वर्मा निवासी हवेलिया खास की तरफ से दाखिल किया गया था। इन्होंने सहारा एम बेनिफिट योजना के तहत 28500 रुपये जमा किये थे। इनको भी समय से भुगतान नहीं मिला। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक मुकदमे में 6000 हर्जाना लगाया है। ब्याज सहित धन राशि की वापसी का निर्देश जारी किया है

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