Move to Jagran APP

परमिट शर्तों के उल्लंघन वाले मामले दो माह में होंगे निस्तारित

बस्ती : संभागीय परिवहन प्राधिकरण बस्ती की बैठक बुधवार को आयुक्त सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता आय

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Jun 2018 11:20 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jun 2018 11:20 PM (IST)
परमिट शर्तों के उल्लंघन वाले मामले दो माह में होंगे निस्तारित
परमिट शर्तों के उल्लंघन वाले मामले दो माह में होंगे निस्तारित

बस्ती : संभागीय परिवहन प्राधिकरण बस्ती की बैठक बुधवार को आयुक्त सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त दिनेश कुमार ¨सह ने तो संचालन आरटीओ डा. आरके विश्वकर्मा ने किया। बैठक में मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत ऐसे परमिट धारकों, वाहन स्वामियों जिनके द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन किया गया है के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्धारित नीति के अनुसार चालानों, वादों को दो माह के अंदर प्रशमित (निस्तारित) करने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित अवधि के अंदर ऐसा न होने की स्थिति में परमिट निरस्त करने का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश शासन द्वारा बस्ती संभाग में फार्मूलेटेड अराष्ट्रीयकृत मार्गों जिन पर पर्याप्त संख्या में निजी बसें नहीं संचालित हो रहीं हैं उन पर इच्छुक निजी बस स्वामियों से प्रार्थना पत्र परमिट के लिए मांगने का निर्णय लिया गया है। ऐसे वाहन स्वामी परिवहन कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्कूली वाहन के रूप में संचालित वाहनों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जिन वाहनों का पंजीयन स्कूली वाहन के रूप में नहीं कराया गया है, उनका पंजीकरण कराते हुए परमिट प्राप्त कर लें, अन्यथा की दशा में उनके विरुद्ध मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी बस्ती डा. राजशेखर ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से ओवरलोड भारी वाहनों की जांच और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उप परिवहन आयुक्त अनिल मिश्र, आरटीओ प्रवर्तन अनिल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.