दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मदन लाल निगम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया
बस्ती: विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मदन लाल निगम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है, साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगया है। इसे न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो राजेंद्रशंकर द्विवेदी ने कोर्ट में घटना का विवरण प्रस्तुत किया और बताया कि मामला रुधौली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की तहरीर पर कोर्ट के आदेश के क्रम में 3 दिसंबर 2014 को थाने में दर्ज हुआ। रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता दो वर्ष पूर्व गांव के बाहर घास काटने गई थी। अकेला पाकर गांव के ही गुलाम मोहम्मद ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जानमाल की धमकी दी। बाद में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद उसने पीड़िता को धोखा देकर दूसरे से शादी कर ली। 15 सितंबर 2014 को साथ में न रखने की बात कही। पोक्सो और दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए दंडित किया। इसके अलावा अर्थदंड 20 हजार रुपये प्राप्त होने की दशा में संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।