दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में पति, सास व ससुर को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 6 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा।
बस्ती : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में पति, सास व ससुर को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 6 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अपर शासकीय अधिवक्ता जय गो¨वद ¨सह ने कहा कि सोनहा क्षेत्र के बैदौला निवासी रामचंद्र ने अपने पुत्री रुक्मिणी का विवाह पुरानी बस्ती क्षेत्र के बन्नी निवासी ¨रकू ¨सह के साथ 8 फरवरी 2013 को हुई थी। ससुराल में पति ¨रकू, सास अंग्रेज, पति व ससुर अवधेश ¨सह दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 19 फरवरी 2016 की सुबह साढ़े छह बजे तीनों ने मिलकर फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर माना कि दहेज के लिए ही विवाहिता को मार डाला गया था।