आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा अनिवार्य
सवा लाख वाहन स्वामियों के पास नहीं है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट
जागरण संवाददाता, सोनूपार, बस्ती : अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों को पहली दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। पहली दिसंबर से इसे अनिवार्य बताते हुए वाहन चालकों से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने वाहनों पर लगवाने को कहा गया है। यही नहीं नियम विरुद्ध तरीके से हिदी या अन्य प्रकार के कलात्मक अक्षरों वाली नंबर प्लेट लगाने पर वाहन मालिकों को पहली बार में पांच हजार और दूसरी बार में दस हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। गाइड लाइन के मुताबिक सिर्फ अंग्रेजी अक्षरों में ही स्पष्ट लिखी हुई नंबर प्लेट मान्य होगी।
संभागीय परिवहन अधिकारी सगीर अहमद अंसारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर 2019 के आदेश पर अमल करते हुए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। अब तक वाहन स्वामी मोटर वाहन अधिनियम को दरकिनार कर अपने वाहनों में अपनी मर्जी के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा लेते थे। साथ ही जन सामान्य में अपने वर्चस्व का प्रदर्शन करने के लिए उसके ऊपर अपने पद एवं विभागों का नाम लिख लेते थे। अब ऐसा करना वाहन स्वामी को भारी पड़ेगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नियम विरुद्ध लगाने पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के समस्त उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र, समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी एवं समस्त उप संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी वाहन का स्वामित्व स्थानांतरण, पता परिवर्तन, फिटनेस, परमिट जारी अथवा नवीनीकरण व अन्य कार्य जो कि परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में किए जाते हैं अब तब तक नहीं किये जाएंगे जब तक मोटर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ना लगा दी जाए। एआरटीओ प्रशासन अरुण प्रकाश चौबे ने बताया कि जिले में सवा लाख वाहन ऐसे हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। क्यों बेहतर है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट
आरटीओ ने बताया कि चोर वाहनों की चोरी के समय नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं। अल्युमीनियम की बनी नई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बदली नहीं जा सकेगी। बदलने की कोशिश करने पर यह टूट जाती है। ऐसे में गाड़ी पर नई नंबर प्लेट वही लगवा सकता है जिसके पास वाहन के पूरे कागजात हों क्योंकि नई नंबर प्लेट रजिस्टर्ड जगहों से ही लगवाई जा सकेगी। वाहन मालिक डीलर के वहां आवेदन करके हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा सकते हैं।