GST के नए बदलाव से कारोबारियों को राहत, रिफंड और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी आसान
जीएसटी के नए बदलावों से छोटे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन, रिफंड और रिटर्न प्रक्रिया में बड़ी राहत मिलेगी। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी, कर विवाद घटेंगे और कारोबार करना आसान होगा।

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
कम जोखिम वाले कारोबारियों को 3 दिन में GST रजिस्ट्रेशन।
5 करोड़ तक टर्नओवर पर सालाना रिटर्न, तिमाही टैक्स।
जुर्माने में कमी, रिफंड प्रक्रिया में तेजी से राहत।
जागरण संवाददाता, बस्ती। जीएसटी के नये बदलाव से छोटे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन, रिफंड, रिटर्न और जुर्माने के मामलों में राहत देने का दावा किया गया है। उसके अनुसार, कम जोखिम वाले कारोबारियों को तीन दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिफंड की प्रक्रिया में तेजी और छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
इसमें दावा किया गया है कि पांच करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले छोटे बीटूसी कारोबारियों को सालाना रिटर्न की सुविधा मिलेगी, जबकि टैक्स तिमाही आधार पर जमा करना होगा।
सूची में कैश लेजर में अतिरिक्त जमा राशि के रिफंड को स्वचालित बनाने, सामान्य जुर्माना घटाने और मुकदमे की सीमा बढ़ाने जैसे बदलाव भी शामिल हैं। ई-कामर्स के जरिये दूसरे राज्यों में कारोबार करने वाले छोटे विक्रेताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
राज्य कर विभाग बस्ती के उपायुक्त उपेंद्र यादव के अनुसार कारोबारियों के लिए इन बदलावों का उद्देश्य कागजी कार्रवाई घटाना, टैक्स संबंधी विवाद कम करना और कारोबार सुगम बनाना है।
जीएसटी नियमों में बदलावों से व्यापारियों को राहत मिलने के साथ कारोबार करना आसान होगा। रजिस्ट्रेशन, रिफंड और रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाने से छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिल सकता है। कर संबंधी प्रक्रियाओं में तेजी आने से व्यापारियों का समय बचेगा और अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम होगी। -रामानुजेंद्र पांडेय, इलेक्ट्रिक उद्यमी।
जीएसटी नियमों में बदलाव से जुर्माने और मुकदमे से जुड़े प्रावधानों में राहत मिलने की उम्मीद है। इससे कर संबंधी विवादों का बोझ कम होने और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। छोटे व्यापारियों को नियमों के अनुपालन में सहूलियत मिलने से उनका समय और संसाधन बच सकते हैं। -परदेशी शर्मा, दवा कारोबारी।