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नकली नोट कारोबारी सहित चार की जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत ने नकली नोट के एक कारोबारी, दुष्कर्म, हत्या के प्रयास व अपहरण के चार आरोपितों की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 11:23 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 11:23 PM (IST)
नकली नोट कारोबारी सहित चार की जमानत अर्जी खारिज
नकली नोट कारोबारी सहित चार की जमानत अर्जी खारिज

बस्ती: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत ने नकली नोट के एक कारोबारी, दुष्कर्म, हत्या के प्रयास व अपहरण के चार आरोपितों की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत को बताया कि स्वाट टीम प्रभारी विक्रम ¨सह की टीम ने चार दिसंबर 2018 को शहर के सरयू नहर कालोनी से गड़गोड़िया निवासी मोहम्मद अरशद खान व उसके साथियों को जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से जाली नोट छापने के सामान भी बरामद हुए थे। शासकीय अधिवक्ता ने मोहम्मद अरशद खां की जमानत अर्जी का विरोध किया। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के अशोक गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में 19 अक्टूबर 2018 को मुकदमा दर्ज किया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरीजोत की उर्मिला देवी की तहरीर पर 17 सितंबर 2018 को लालगंज थाना क्षेत्र के लकड़ा निवासी दशरथ चौधरी के खिलाफ पति शोभाराम चौरसिया के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार करने के साथ ही अपहृत को भी बरामद किया था। हर्रैया थाना क्षेत्र के बसेवा पांडेय निवासी पंकज पांडेय ने शिवकुमार पांडेय सहित चार के खिलाफ वादी के चाचा की हत्या के प्रयास के आरोप में 11 नवंबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था।


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