कैनविज डेवलेपर्स पर आठ हजार हर्जाना
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश, सदस्य महादेव दुबे ने कैनविज डेवलेपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राहक की बैनामा शुदा जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया है। कंपनी पर आठ हजार रुपये हर्जाना भी लगाया गया है। बंजरिया ग्राम के निवासी इंद्रदेव पाठक ने घनश्याम भट्ट एडवोकेट के माध्यम से अर्जी दिया कि वह सेवानिवृत्त अध्यापक है।
बस्ती: उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश, सदस्य महादेव दुबे ने कैनविज डेवलेपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राहक की बैनामा शुदा जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया है। कंपनी पर आठ हजार रुपये हर्जाना भी लगाया गया है। बंजरिया ग्राम के निवासी इंद्रदेव पाठक ने घनश्याम भट्ट एडवोकेट के माध्यम से अर्जी दिया कि वह सेवानिवृत्त अध्यापक है। उन्होंने बरेली की संबंधित कंपनी से बाराबंकी जनपद में रिहायशी जमीन 350574 रुपये में 17 दिसंबर 2016 को खरीदा था। आमा टिनिच के रहने वाले लोकल एजेंट घनश्याम प्रजापति ने मध्यस्था की थी। समय बीतने के बाद भी बैनामा शुदा जमीम विकसित नहीं हो पाई। उन्हें वास्तविक कब्जा दखल भी नही मिल पाया है। अदालत ने कंपनी को ग्राहक की बैनामा शुदा जमीन कब्जा दिलाने का आदेश दिया है।