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गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र सहित चार को दस वर्ष की कैद

अपर जिला जज पृथ्वी पाल यादव ने सात वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में पित-पुत्र सहित चार को दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 11:52 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 11:52 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र सहित चार को दस वर्ष की कैद
गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र सहित चार को दस वर्ष की कैद

बस्ती: अपर जिला जज पृथ्वी पाल यादव ने सात वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में पित-पुत्र सहित चार को दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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अपर शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद यादव ने घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि हर्रैया थानाक्षेत्र के भैंसा चौबे गांव निवासी सियाराम व परशुराम के बीच चुनावी रंजिश चली आ रही थी। 24 अगस्त 2011 को सिया राम का लड़का रवि कुमार सुबह छह बजे नित्य क्रिया के लिए गांव के उत्तर बाग में गया था, पहले से घात लगाए रामतीरथ व राम भवन व उनके पिता परशुराम तथा आज्ञाराम रवि पर हमला बोल दिए। कट्टे से रवि को गोली मार दी। गोली उसकी जांग पर लगी। काफी खून बह जाने के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धारा लगाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान व सबूतों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि यह हत्या नहीं गैरइरादतन का मामला था।


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