सूनी रहीं सड़कें और गलियां,घरों में रहे लोग
साप्ताहिक बंदी में सोमवार को सुबह सात बजे तक आवागमन रहेगा प्रतिबंधित
जागरण संवाददाता, बस्ती : जिले में सोमवार को सुबह 7 बजे तक 59 घंटे के लिए लागू साप्ताहिक बंदी का पालन लोग खुद करते दिखे। बंदी के पहले दिन शनिवार को आवश्यक सेवाएं छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहीं। आवागमन ठप होने से सड़कों पर सन्नाटा रहा। जरूरी कार्य से ही इक्का दुक्का लोग सड़क पर निकले। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही थी। जो लोग बिना कार्य के सड़कों पर मिले पुलिस उनसे सख्ती से पेश आई।
कोरोना को लेकर साप्ताहिक बंदी में पंचायत चुनाव से जुड़े कार्मिक, स्वास्थ्य, सफाईकर्मी के अतिरिक्त किसी अन्य के आवागमन की अनुमति नहीं मिली।
शनिवार को पूरे दिन नगरपालिका बस्ती, नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन एवं फागिग कराया गया। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि सोमवार की सुबह तक बंदी प्रभावी रहेगा। सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान यदि कोई पहली बार मास्क न लगाते पकड़ा गया तो एक हजार रुपये तथा दूसरी बार में अधिकतम दस हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
शहर कोतवाल मनोज कुमार तिवारी कपंनीबाग, गांधीनगर, रोडवेज, अस्पताल चौराहा, मालवीय रोड, कचहरी क्षेत्र में मय टीम भ्रमण कर कोरोना कफर्यू का जायजा लेते दिखे। वहीं कोविड टीकाकरण के लिए जो लोग निकले थे उन्हें छूट दी गई थी। कोरोना जांच के लिए भी आने जाने की छूट रही। गांधीनगर में सड़कें सूनी रही। दुकानें बंद थी। लोग घरों में ही कैद रहे। मेडिकल स्टोर पर दवा लेने वालों की भीड़ दिखी। इसके अलावा पुरानी बस्ती में भी आवश्यक सेवाएं बहाल रहीं। रौतापार, कंपनीबाग, बड़ेवन, गांधीनगर, रोडवेज व अस्पताल चौराहा व दक्षिण दरवाजा पुलिस चौकी पर पुलिस अलर्ट रही। बंदी का असर गांवों में भी दिखा। लोग बंदी का पालन करने के लिए घरों में कैद रहे। टेलीविजन, लूडो सहित अन्य टाइमपास खेल में लोग खुद को व्यस्त रखे। कुछ लोग किचन में समय बिताएं। नए-नए पकवान भी बनाए। लोग कोरोना के इस लड़ाई में हर कोई सहयोग करता दिखा।
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शादी के लिए दी जा रही है अनुमति :
कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के भीतर किए जाने के निर्देश दिए गए थे। शनिवार एवं रविवार को कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 तथा खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए। इन आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के लिए लोग पहुंचे थे। प्रशासन के अनुसार अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होने के लिए कहा गया है। परीक्षा, उम्मीदवार आइडी कार्ड, पास के तौर पर अपने पास रखकर निकले। राज्य परिवहन निगम की बसों में उपलब्ध सीट का 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति का पालन होते दिखा। सरकारी, निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में आक्सीजन की सप्लाई के लिए जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई।
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औद्योगिक इकाइयां खुली रहीं :
दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी में वृहद औद्योगिक इकाइयों एवं सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग इकाइयों का संचालन होता रहा। इससे जुड़े हुए किसी उद्यमी और कार्मिक को आने जाने की छूट रही। औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन कार्य पूर्ण क्षमता के साथ हो रहा है। बंदी का असर औद्योगिक क्षेत्र वाली इकाइयों पर नहीं रहा।
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