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यूपी में अब एक साथ नहीं मिलेगी केंद्र और राज्य से मिलने वाली पेंशन की धनराशि, अचानक हुए बदलाव से लोग परेशान

Published: Fri, 11 Sep 2026 07:01 PM (GMT+05:30)

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब बुजुर्गों को केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली पेंशन की राशि एक ...और पढ़ें

अब एक साथ नहीं मिलेगी केंद्र व प्रदेश से मिलने वाली पेंशन की धनराशि।

अब एक साथ नहीं मिलेगी केंद्र व प्रदेश से मिलने वाली पेंशन की धनराशि।

HighLights

  1. वृद्धावस्था पेंशन अब केंद्र और राज्य से अलग मिलेगी।

  2. बुजुर्गों को पहले राज्य, फिर केंद्र की राशि मिलेगी।

  3. बस्ती में पेंशनभोगियों को नए नियम से परेशानी हो रही है।

जागरण संवाददाता, बस्ती। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की धनराशि अब एक साथ नहीं मिल पा रही है। त्रैमासिक भुगतान के दौरान खाते में कम धनराशि आने से परेशान हुए बुजर्गों ने पहले तो बैंक में इसका कारण पूछा।

वहां से कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने पर वे जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि अब राज्य व केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही पेंशन की धनराशिएक साथ नहीं भेजी गई है। पहले राज्य सरकार ने अपने हिस्से के धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेजी है। इसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से की धनराशि भेजेगी।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रतिमाह एक हजार रुपये के दर से 12 हजार रुपये दिया जाता है।

त्रैमासिक किश्तों में तीन हजार रुपये की धनराशि बुजुर्गों के खाते में भेजी जाती है। इसमें भारत सरकार की ओर से 80 वर्ष अथवा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरो को 500 रुपये प्रतिमाह तथा 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को 200 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा 80 वर्ष अथवा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरो को 500 रुपये प्रतिमाह तथा 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को 800 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजनान्तर्गत निदेशालय द्वारा आधार बेस्ड प्रणाली के माध्यम से 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के पेंशनर को राज्य सरकार 2400 एवं भारत सरकार 600 रुपये कुल 3000 तथा 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को राज्य सरकार 1500 एवं भारत सरकार 1500 रुपये, कुल 3000 रुपये की पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। पहले भारत व राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि एक साथ लाभार्थियों के खाते में आती थी। अब यह अलग अलग भेजी जा रही है।

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