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बरेली में युवक की हत्या, ट्रैक्टर ट्राली के बीच नग्न अवस्था में मिला शव, युवक के कपड़े ट्राली पर पड़े थे

Murder in Bareilly शहर में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव नग्न अवस्था में ट्रैक्टर और ट्राली के बीच में मिला जबकि उसके कपड़े ट्राली मेंं पड़े हुए थे। पुलिस की सूचना पर परिवार वालों को जानकारी हुई। युवक मंगलवार की रात से गायब था।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 02:20 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 02:20 PM (IST)
सेवानिवृत्त बैंक कर्मी सतीश कुमार के बेटे रजत कुमार का फाइल फोटो।

बरेली, जेएनएन। Murder in Bareilly : शहर में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव नग्न अवस्था में ट्रैक्टर और ट्राली के बीच में मिला, जबकि उसके कपड़े ट्राली मेंं पड़े हुए थे। पुलिस की सूचना पर परिवार वालों को युवक की मौत की जानकारी हुई। युवक मंगलवार की रात से गायब था। युवक बरेली के रिटायर्ड बैंक कर्मी का बेटा था जो मानसिक रूप से बीमार था। दिल्ली से उसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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रिटायर्ड बैंक कर्मी के बेटे की हत्या कर नग्न अवस्था में शव फेंक दिया गया। बुधवार को शव बरामद हुआ। स्वजन ने शव की शिनाख्त की जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कैंट के मोहनपुर ठिरिया के रहने वाले सेवानिवृत्त बैंक कर्मी सतीश कुमार का 22 वर्षीय बेटा रजत कुमार उर्फ अन्नू मानसिक मंदित था। सतीश ने बताया कि बेटे का दिल्ली से इलाज चल रहा था। बरेली मानसिक चिकित्सालय से भी इलाज चला। उसकी स्थिति में काफी हद तक सुधार था। मंगलवार रात नौ बजे वह अचानक से घर से चला गया। रात भर तलाश की लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं हुई। सुबह उसके शव मिलने की जानकारी हुई। ट्रक व ट्रैक्टर ट्राली के बीच रजत का शव नग्न अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े ट्राली के ऊपर पड़े थे। शव की स्थिति को देख स्वजन में कैंट थाने में हत्या की तहरीर दी है। कैंट पुलिस जांच में जुट गई है।

पाक्सो एक्ट में दो दोस्तों को सजा : छात्रा को भगाकर ले जाने में स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने कस्बे के दो दोस्तों को मंगलवार साल कैद की सजा सुनाई है। वारदात कस्बा बहेड़ी की है। वादी की 13 वर्षीय बेटी कोचिंग पढ़ने जाती थी। 20 जुलाई 2019 को कस्बे के ही मोहल्ला शेखूपुर निवासी रिजवान पुत्र इरफान व मोहल्ला सुन्नीनगर निवासी रिजवान पुत्र मुन्ने पीड़िता को बहकाकर ले गए और उसके साथ छेड़छाड़ की। लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने सात गवाह पेश किए। स्पेशल जज अनिल कुमार सेठ ने दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की रकम में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।


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