बरेली में धर्मदत्त सिटी हास्पिटल पर लगाया 4.53 करोड़ का यूजर चार्ज
शहर के धर्मदत्त सिटी हास्पिटल की जमीन पर कब्जे को लेकर कोर्ट में चल रहे मुकदमे के बीच नगर निगम ने अस्पताल पर 4.53 करोड़ रुपये का यूजर चार्ज लगाया है। अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर 10 दिन में नगर निगम कोष में भुगतान करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर ब्याज समेत रकम वसूल करने की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, बरेली: शहर के धर्मदत्त सिटी हास्पिटल की जमीन पर कब्जे को लेकर कोर्ट में चल रहे मुकदमे के बीच नगर निगम ने अस्पताल पर 4.53 करोड़ रुपये का यूजर चार्ज लगाया है। अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर 10 दिन में नगर निगम कोष में भुगतान करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर ब्याज समेत रकम वसूल करने की चेतावनी दी है।
नगर निगम और धर्मदत्त सिटी अस्पताल के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि निगम की भूमि पर अवैध तरीके से अस्पताल का व्यावसायिक संचालन किया जा रहा है। इस सरकारी भूमि को एक नवंबर 1950 को गरीबों का निश्शुल्क इलाज करने के लिए पट्टे पर दिया गया था। शर्तों के उल्लंघन के कारण 2003 में निगम बोर्ड ने अस्पताल का अनुबंध निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ अस्पताल प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन फैसला निगम के पक्ष में हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने जमीन फ्री होल्ड करा लेने का हवाला देकर स्थानीय अदालत में टाइटल शूट दाखिल किया है। बीते दिनों नगर निगम ने अस्पताल की भूमि पर कब्जा लेने का प्रयास किया था, लेकिन अस्पताल वालों का विरोध भारी पड़ गया। अब निगम के अधिकारियों ने अनुबंध निरस्त होने के बावजूद भूमि का उपयोग करने पर यूजर चार्ज मांगा है। निगम ने वर्ष 2003 से 2021 तक वाणिज्यिक सरकारी दर से गणना कर करीब 8,607 वर्ग मीटर भूमि का 4.53 करोड़ रुपये यूजर चार्ज मांगा है। अस्पताल संचालक डा. अनुपम शर्मा को नोटिस देकर 10 दिन में रकम जमा कराने को कहा है।
वर्जन
- धर्मदत्त सिटी अस्पताल अनुबंध निरस्त होने के बावजूद चल रहा है। अस्पताल का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। निगम की भूमि का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर उनसे यूजर चार्ज 10 दिन में निगम खाते में जमा करने को कहा है।
अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त - नगर निगम का कोई नोटिस अब तक हमें नहीं मिला है। नोटिस मिलने पर उसका जवाब दिया जाएगा।
डा. अनुपम शर्मा, संचालक, धर्मदत्त सिटी अस्पताल