दुष्कर्मी मामा की जमानत अर्जी खारिज, भांजी से दुष्कर्म करने का आरोप
रिश्तों को कलंकित करने वाले दुष्कर्मी मामा की गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। वारदात प्रेमनगर थाना क्षेत्र की है। 13 वर्षीय पुत्री ने बताया कि वारदात वाले दिन उसके मां-बाप घर पर नहीं थे। मामा सुरेंद्र ने इसी का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
बरेली, जेएनएन। रिश्तों को कलंकित करने वाले दुष्कर्मी मामा की गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। वारदात प्रेमनगर थाना क्षेत्र की है। वादी की 13 वर्षीय पुत्री ने बताया कि वारदात वाले दिन उसके मां-बाप घर पर नहीं थे। मामा सुरेंद्र ने इसी का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामा माधोटांडा के पीलीभीत का का रहने वाला है। घटना के बाद पीड़िता बीमार रहने लगी। इसी के साथ वह बीमार करने लगी। डर की वजह से उसने घर में किसी को यह बात नहीं बताई लेकिन जब घर वालों ने पूछताछ की तो घटना के चार दिन बाद उसने घर वालों को पूरी कहानी बताई। इस पर वादी के परिवार वालों ने आरोपित को पकड़कर थाने ले गए। सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने जमानत अर्जी का विरोध किया। स्पेशल जज अभय किशन तिवारी ने आरोपी सुरेंद्र हाल निवासी ईसाइयों की पुलिया थाना बारादरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
हत्या में उम्र भर की कैद
बरेली : 11 साल पुराने राजवीर हत्याकांड में स्पेशल कोर्ट ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात थाना फतेहगंज पश्चिमी की है। 23 जुलाई 2010 की शाम कस्बे के बारात घर में चुनावी रंजिश को लेकर नगरिया कलां थाना शेरगढ़ निवासी राजवीर को उसके गांव के ही अशोक कुमार ने गोली मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई। फायर से एक अन्य ग्रामवासी प्रवेश भी गंभीर रूप से घायल हो गया। नामजद आरोपित अशोक कुमार के अलावा पुलिस तफ्तीश के दौरान विजय का नाम भी शामिल हुआ। वादी के अधिवक्ता जावेद अली खान ने बताया स्पेशल कोर्ट ने आरोपित विजय को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जबकि मुख्य आरोपित अशोक को हत्या व हत्या के प्रयास में दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को 75 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।