Move to Jagran APP

एक हरा पेड़ काटने पर 10 पौधे रोपित करने होंगे

हरा वृक्ष काटने के एवज में अब 10 नए पौधे रोपित कर उनका संरक्षण भी करना होगा। इसके लिए शपथपत्र भी देना पड़ेगा। वन विभाग की टीम इसकी निगरानी करेगी। जंगल वृक्ष संरक्षण अधिनियम में हुए संशोधन के बाद 29 प्रजातियों के पेड़ों पर यह नियम लागू हो गया है। साथ ही आज्ञा शुल्क भी बढ़ाकर दोगुना 200 रुपये प्रति पेड़ कर दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Jun 2021 07:00 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jun 2021 07:00 PM (IST)
एक हरा पेड़ काटने पर 10 पौधे रोपित करने होंगे
एक हरा पेड़ काटने पर 10 पौधे रोपित करने होंगे

बरेली, जेएनएन : हरा वृक्ष काटने के एवज में अब 10 नए पौधे रोपित कर उनका संरक्षण भी करना होगा। इसके लिए शपथपत्र भी देना पड़ेगा। वन विभाग की टीम इसकी निगरानी करेगी। जंगल वृक्ष संरक्षण अधिनियम में हुए संशोधन के बाद 29 प्रजातियों के पेड़ों पर यह नियम लागू हो गया है। साथ ही आज्ञा शुल्क भी बढ़ाकर दोगुना 200 रुपये प्रति पेड़ कर दिया गया।

loksabha election banner

वन विभाग को अब सिक्योरिटी शुल्क 1,000 की जगह 2,000 रुपये प्रति पेड़ जमा करना होगा। जबकि पहले यह एक प्रति पेड़ 1,000 रुपये हुआ करती थी। पहले एक हरा पेड़ काटने पर दो पौधे लगाने और उनके संरक्षण का नियम था। अब संशोधन कर 10 पौधे लगाने का नियम कर दिया गया। जमा की जाने वाली राशि का एनएससी (नेशनल सेविग सर्टिफिकेट), किसान बंध पत्र आदि के माध्यम से जमा करना होगा। हरा पेड़ काटने से पहले वन विभाग की शर्तों का पालन करना होगा। लगाए जाने वाले पौधे जब तक वृक्ष में तब्दील नहीं हो जाते वन विभाग इसकी मानीटरिग करेगा। 10 पौधे लगाने के लिए आवेदक के पास जमीन नहीं है तो उसे निर्धारित शुल्क वन विभाग में जमा करना होगा। इस राशि से विभाग पौधे लगाकर उनका संरक्षण करेगा। शीशम, सागौन, आम, नीम, महुआ, पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़, पलाश, बेल, कुसुम, असना, जामुन, इमली आदि के वृक्षों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। प्रतिबंधित श्रेणी वाले प्रजातियों के पेड़ काटने की अनुमति के लिए आवेदक को 10 पौधे रोपने व संरक्षण का शपथ पत्र देना होगा। आज्ञा शुल्क और सिक्योरिटी राशि भी जमा करनी होगी। पौधों के वृक्ष बनने और वन विभाग के सत्यापन के बाद ही सिक्योरिटी राशि संबंधित को वापस हो सकेगी। पहले एक पेड़ काटने के बदले दो पौधे व संरक्षण का नियम था। जो कि अब 10 पौधे लगाने की शर्त है। वहीं पहले छह प्रजातियों के पौधे काटने प्रतिबंधित थे जो कि अब 29 प्रजातियां हो गई है।

- ललित कुमार वर्मा, मुख्य वन संरक्षक रूहेलखंड जोन


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.