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बेदखल नहीं, दावतनामा में परिवार का हिस्सा हैं शीरान

आला हजरत खानदान के शीरान रजा खां ने कोर्ट में तर्क रखा कि परिवार ने उन्हें घर और जायदाद से बेदखल कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 12:15 AM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 12:15 AM (IST)
बेदखल नहीं, दावतनामा में परिवार का हिस्सा हैं शीरान
बेदखल नहीं, दावतनामा में परिवार का हिस्सा हैं शीरान

जेएनएन, बरेली: आला हजरत खानदान के शीरान रजा खां ने कोर्ट में तर्क रखा कि परिवार ने उन्हें घर-मकान और जायदाद से बेदखल कर दिया है। मदरसे के बच्चों को पढ़ाकर वह अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। लिहाजा निदा खान को 12 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता देने की स्थिति में नहीं हैं।

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इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इस बीच निदा खान ने बुधवार को शीरान रजा खां के भाई की शादी का कार्ड मीडिया को जारी किया। निदा खान का आरोप है कि दावतनामा के मुताबिक शीरान रजा खां परिवार का हिस्सा हैं।

उन्होंने केवल गुजारा भत्ता न देने से बचने के लिए बेदखल किए जाने का झूठ बोला है। कार्ड के मुताबिक 22 फरवरी को शीरान के भाई का दावत-ए-वलीमा है। उनका निकाह मस्जिद-ए-नबवी मदीना शरीफ में पहले ही हो चुका है। अब रुख्सती और दावत-ए-वलीमा की रस्म होना है। उसी के दावतनामा को कार्ड छपवाए गए हैं।

गुजारा भत्ता पर शीरान ने किया दोहरा दावा, निदा का एतराज

- गुजारा भत्ता न देने में जताई थी असमर्थता

- अब 27 फरवरी को होगी निदा की आपत्ति पर सुनवाई

बरेली : स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम अजय सिंह के समक्ष निदा खान ने पूर्व शौहर शीरान रजा पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने निदा की आपत्ति के निस्तारण के लिए अगली तारीख 27 फरवरी तय कर दी है।

पिछले दिनों शीरान रजा ने अपने खिलाफ गुजारा भत्ता के आदेश को चुनौती दी थी। शीरान ने अदालत में तर्क रखा कि मां-बाप ने उन्हें घर, मकान और जायदाद से बेदखल कर दिया है। अब वह इस स्थिति में नहीं हैं जो निदा को गुजारा खर्च दे सकें। लिहाजा गुजारा भत्ता देने का आदेश निरस्त किया जाए। शीरान के इस दावे पर निदा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि गुजारा खर्च के आदेश के खिलाफ शीरान पहले ही हाईकोर्ट में रिवीजन दायर कर चुके हैं, जो अभी लंबित है।

हाईकोर्ट ने उन्हें 12 हजार रुपये मासिक भत्ता देते रहने का निर्देश दिया है। अब शीरान इसी मुद्दे को दोबारा उठा रहे हैं। आपत्ति में निदा ने कहा कि अगर वह इस अदालत में सुनवाई कराना चाहते हैं तो पहले हाईकोर्ट में दायर निगरानी वापस लें। निदा के अधिवक्ता एमएच खान ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी कोर्ट में दाखिल की है। गत वर्ष 13 फरवरी को फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम ने निदा के हक में 12 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा खर्च अदा करने का आदेश जारी किया था।

कौन हैं निदा-शीरान

शीरान रजा, आला हजरत खानदान से हैं। वर्ष 2015 में निदा खान से शादी हुई थी। शादी के पहले साल में ही दोनों में मतभेद पैदा हो गए। अब इनकी तलाक और उससे जुड़े अन्य मामले अदालत में सुने जा रहे हैं।


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