Move to Jagran APP

निदा खान के पूर्व पति शीरान की अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा चलता रहेगा घरेलू हिंसा का मुकदमा

घरेलू ¨हसा कानून के तहत मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट ने निदा खान के पूर्व पति शीरान की अर्जी खारिज कर दी है।

By Edited By: Published: Wed, 18 Jul 2018 01:13 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jul 2018 08:23 AM (IST)
निदा खान के पूर्व पति शीरान की अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा चलता रहेगा घरेलू हिंसा का मुकदमा
निदा खान के पूर्व पति शीरान की अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा चलता रहेगा घरेलू हिंसा का मुकदमा

बरेली (जेएनएन)। घरेलू हिंसा कानून के तहत मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट ने निदा खान के पूर्व पति नबीरे आला हजरत शीरान रजा खां की अर्जी खारिज कर दी। शीरान का कहना था कि वह निदा का तलाक दे चुके हैं। अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है। महर व इद्दत गुजारे की रकम भी निदा को अदा कर दी है। इसलिए मुकदमा खारिज कर दिया जाए, जो चलाने योग्य नहीं है। एसीजेएम प्रथम सियाराम चौरसिया ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

loksabha election banner

कोर्ट ने माना कि तलाक के बाद महर व इद्दत गुजारा की रकम अदा करने पर भी घरेलू  हिंसा के आरोप से नहीं बचा जा सकता। लिहाजा निदा खान की तरफ से दर्ज घरेलू  हिंसा के मुकदमे में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अगली तारीख 27 जुलाई तय की है। बता दें, निदा खान ने अपने पूर्व पति शीरान रजा खां, ससुर उसमान रजा खां उर्फ अंजुम मियां, सास शिम्मी, देवर इकान रजा खां के खिलाफ घरेलू ¨हसा का आरोप लगाया है।

कहा कि उसके साथ ससुराल में जुल्म व ज्यादती का रवैया अपनाया गया। मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। निदा ने एक मुश्त 15 लाख और प्रतिमाह 15 हजार रुपये, चार हजार रुपये मकान का किराया दिलाने की मांग की है।

कौन हैं निदा : निदा खान दरगाह आला हजरत प्रमुख मौलाना सुब्हान रजा खां सुब्हानी मियां के छोटे भाई अंजुम मियां के बेटे शीरान रजा खां की पूर्व पत्नी हैं। उनके शौहर ने तलाक दे दिया है। यह प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद निदा ने आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी बनाई है, जिसके बैनर तले वे तलाक पीड़िताओं के हक की आवाज बुलंद कर रही हैं। पिछले सप्ताह निदा खान ने एक महिला के साथ हलाला की आड़ में हुई ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई थी।

उन्होंने हलाला, फतवा और बहु-विवाह पर रोक लगाने की बात कही तो मामला चर्चा में आ गया है। चौदह जुलाई को बानखाना में उनपर हमला भी हुआ था। उन्हें भीड़ ने घेर लिया था। बाल-बाल बची थीं। इसके बाद निदा खान को इस्लाम से खारिज करने का फतवा जारी कर दिया गया। जिस पर बवाल खड़ा हो गया।

क्या है पूरा मामला
निदा खान दरगाह आला हजरत प्रमुख मौलाना सुब्हान रजा खां सुब्हानी मियां के छोटे भाई अंजुम मियां के बेटे शीरान रजा खां की पूर्व पत्नी हैैं। उनके शौहर ने उन्हें तलाक दे दिया है। यह प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद निदा ने आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी बनाई है, जिसके बैनर तले वे तलाक पीडि़ताओं के हक की आवाज बुलंद कर रही हैैं। पिछले दिनों निदा खान ने हलाला पीडि़ता के साथ हुई ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने हलाला, फतवा और बहु-विवाह पर रोक लगाने की बात कही थी।

इस पर उन्हें इस्लाम से खारिज करने का फतवा जारी कर दिया गया। देखते ही देखते मामला दुनियाभर में सुर्खियों में आ गया। मंगलवार को निदा ने हलाला पीडि़ता के साथ एसएसपी से मुलाकात की। इसके बाद संभवत: देश में पहली बार हलाला करने पर दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.