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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 28, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bareilly News: भूमाफिया जगमोहन की 12.13 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई; 23 मामले हैं दर्ज

By Jagran NewsEdited By: riya.pandey
Published: Sat, 28 Oct 2023 01:58 PM (IST)

Land Mafia Jagmohan एलायंस बिल्डर्स की 125 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के बाद अब भूमाफिया जगमोहन सिंह ...और पढ़ें

Land Mafia Jagmohan: भूमाफिया जगमोहन की 12.13 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त
Land Mafia Jagmohan: भूमाफिया जगमोहन की 12.13 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

HighLights

  1. भूमाफिया जगमोहन की 12.13 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त
  2. आरोपित पर 23 व बेटे पर अलग-अलग थानों में लिखीं हैं 17 प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, बरेली। Land Mafia Jagmohan: एलायंस बिल्डर्स की 125 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के बाद अब भूमाफिया जगमोहन सिंह की भी मुश्किलें बढ़ गईं हैं। भूमाफिया जगमोहन की भी 12.13 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त होगी।

गैंगस्टर एक्ट में डीएम रविंद्र कुमार ने भूमाफिया की संपत्ति जब्तीकरण के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद अब प्रशासन संबंधित संपत्तियों पर कब्जा लेगा। एसडीएम सदर को संपत्ति का प्रशासक नामित किया गया है। लिहाजा, अब भूमाफिया संबंधित संपत्ति का ना तो उपयोग कर सकेगा और ना ही बेच सकेगा।

इज्जतनगर की शिवनगर कालोनी निवासी जगमोहन सिंह के साथ उसका बेटा सचिन भी भूमाफिया है। जमीन पर अवैध रूप से कब्जे व धोखाधड़ी में दोनों के विरुद्ध जिले के अलग-अलग थानों में कई प्राथमिकी लिखी हुई हैं, जिसमें जगमोहन के विरुद्ध इज्जतनगर, कोतवाली, प्रेमनगर व बारादरी में 23 प्राथमिकी लिखीं हैं। उसके बेटे सचिन के विरुद्ध कोतवाली, इज्जतनगर, प्रेमनगर व बारादरी में 17 प्राथमिकी लिखी हुईं हैं।

गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई

आरोपितों के आपराधिक इतिहास को ही आधार बनाकर बाप-बेटों को भूमाफिया घोषित किया था। गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट में ही आरोपितों की संपत्तियों का चिह्नांकन शुरू हुआ जिसमें 12.13 करोड़ की संपत्ति सामने आई। पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर एसएसपी के माध्यम से डीएम को भेज दी।

गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

डीएम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भूमाफिया को अपना पक्ष रखने का मौका दिया लेकिन, संबंधित संपत्तियों के अर्जन का वह कोई ठोस सबूत नहीं दे सका जिसके बाद उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण का आदेश जारी किया। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में भूमाफिया की संपत्ति जब्तीकरण के आदेश हुए हैं।

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