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अब सीओपी नंबर के बिना नहीं लड़ सकेंगे बार काउंसिल का चुनाव

बिना सीओपी नंबर के अधिवक्ता अब न तो वकालत कर सकेंगे और न ही बार एसोसिएशन अथवा बार काउंसिल का चुनाव लड़ पाएंगे। यह जानकारी यूपी बार काउंसिल के पत्र के हवाले से बार एसोसिएशन के प्रभारी सचिव ललित कुमार सिंह ने दी है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 10:42 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 10:42 PM (IST)
अब सीओपी नंबर के बिना नहीं लड़ सकेंगे बार काउंसिल का चुनाव
अब सीओपी नंबर के बिना नहीं लड़ सकेंगे बार काउंसिल का चुनाव

बरेली, जेएनएन। बिना सीओपी नंबर के अधिवक्ता अब न तो वकालत कर सकेंगे और न ही बार एसोसिएशन अथवा बार काउंसिल का चुनाव लड़ पाएंगे। यह जानकारी यूपी बार काउंसिल के पत्र के हवाले से बार एसोसिएशन के प्रभारी सचिव ललित कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने पत्र भेजकर आगाह किया है कि प्रत्येक अधिवक्ता को अनिवार्य रूप से बार कौंसिल से सीओपी नंबर प्राप्त करना होगा। वर्ष 2010 के बाद नामांकित अधिवक्ताओं को ऑल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद सीओपी नंबर प्राप्त करना होगा। जिन अधिवक्ताओं को सीओपी नंबर के लिए आवेदन करना है। वह बार के प्रभारी सचिव से संपर्क कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वास्तविक प्रैक्टिशनर्स का डाटा एकत्र कर रही है।

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