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सांसद हो या विधायक, कानून अपना काम करेगा

कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्नाव दुष्कर्म कांड पर कहा कि गलत काम में जो भी लिप्त होगा, कानून अपना काम करेगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Jul 2018 06:02 PM (IST)Updated: Fri, 13 Jul 2018 09:52 PM (IST)
सांसद हो या विधायक, कानून अपना काम करेगा
सांसद हो या विधायक, कानून अपना काम करेगा

जेएनएन, बरेली। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्नाव दुष्कर्म कांड पर कहा कि गलत काम में जो भी लिप्त होगा, कानून अपना काम करेगा। वह चाहे विधायक, सासंद, धनकुबेर, सत्ता या विपक्ष के नेता ही क्यों न हों। बोले, प्रदेश में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद मैं पहला श्रम मंत्री हूं जिसने लेबर चौराहे पर जाने का निर्णय लिया है। हमारी योजनाओं से मजदूर सीधे जुड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने तहसील सदर में 991 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में 87.70 लाख रुपये दिए जाने के प्रमाण पत्र वितरित किए।

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जिले के प्रभारी और श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने गुरुवार सुबह शहर में लेबर अड्डे पर ही श्रमिक पंजीकरण शिविर का आयोजन कराया था। वह खुद भी कार्यक्रम में शामिल हुए और 280 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करवाया। उन्होंने मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना में दस श्रमिकों को दो लाख, अंत्येष्टि सहायता योजना में दस श्रमिकों को ढ़ाई लाख, कन्या विवाह सहायता योजना में 51 श्रमिकों को 28 लाख पांच हजार, शिशु हित लाभ योजना में 140 श्रमिकों को 17.15 लाख, चिकित्सा सहायोजना योजना में 680 श्रमिकों को बीस लाख रुपये के स्वीकृति पत्र वितरित किए। कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सघन अभियान चलाकर निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करें। किसी भी श्रमिक को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मोबाइल नंबर 8765955029 पर कॉल कर अवगत कराएं। उसकी समस्या को तत्काल निस्तारण किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की आवश्यकता जीवन में होती है। श्रमिकों को जीवन की सभी आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वीकृति पत्र पाए लाभार्थी किसी बिचौलिए और दलाल के चक्कर में न पड़ें यह पैसा सीधे बैक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से आएगा। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ही है अंशदान नियमित रूप से जमा कराएं अंशदान जमा ना होने पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा। पंजीकृत श्रमिक के 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र एवं पुत्री श्रमिक के रूप में कार्य करते पाए जाने पर सहायता नहीं दी जाएगी तथा पूर्व में दी गई सहायता वापसी ली जाएगी बोर्ड द्वारा पंजीयन अंशदान तथा सौर ऊर्जा सहायता योजना में ढाई सौ रुपये के अतिरिक्त कोई धनराशि नहीं ली जाती है, दी गई धनराशि की रसीद अवश्य लें। किसी भी दलाल को कोई पैसा नहीं यदि कोई व्यक्ति लाभ दिलाने के लिए पैसे की मांग करता है तो तत्काल उसकी शिकायत उप श्रमायुक्त से करें। इससे पूर्व उन्होंने उन्नाव कांड पर मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश शाक्य, शेखूपुर विधायक धर्मेंद्र शाक्य, नगर पालिका अध्यक्ष दीपमाला गोयल, पूर्व मंत्री हीरालाल कश्यप, गेंदन लाल मौर्य, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ¨सह, उप जिलाधिकारी सदर पारसनाथ एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजेन्द्र कुमार यादव आदि मौजूद रहे।


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