अब बच्चों को तंबाकू बेचने पर हो सकती कैद, जुर्माना
पंद्रह साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू या किसी तरह का नशीला पदार्थ बेचने पर सात साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
जागरण संवाददाता, बरेली : पंद्रह साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू या किसी तरह का नशीला पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को सात साल तक की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना पड़ सकता है। यह सजा, केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय के किशोर न्याय अधिनियम के तहत तय है। इसलिए बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए नगर निगम ने शहर में इस पर बंदिश लगाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही निगम छापेमारी अभियान चलाएगा।
तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और अन्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदार, उत्पादकों को निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा वह सुनिश्चित करेंगे किसी तरह के नशीले पदार्थ बेचने वाली दुकानों में टॉफी, चॉकलेट हरगिज नहीं रखेंगे। इसलिए ताकि बच्चे टॉफी, चॉकलेट लेने के बहाने नशीले पदार्थो की तरफ आकर्षित न हो पाएं। अगर कोई दुकानदार ऐसा करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तय है।
--पॉलीथिन के संग अभियान : नगरायुक्त राकेश कुमार श्रीवास्तव ने इस पर प्रभावी अमल का निर्देश जारी कर दिया है। निगम की पॉलीथिन छापेमारी करने वाली टीम तंबाकू, सिगरेट के खिलाफ भी छापेमारी करेगी। हालांकि इससे पहले दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा। ताकि वह अपना लाइसेंस ले सकें।
--संस्थाओं ने दिया सुझाव : उप्र वालेंटरी हेल्थ एसोसिएशन और पारस एजुकेशन सोसायटी ने प्रदेश के सभी निगमों में वेंडर लाइसेंस प्रावधान लागू करने का सुझाव दिया है। संस्थाओं ने देश में तंबाकू और नशीले पदार्थो के सेवन से सालाना 12 लाख लोगों की मौत होने का चिंताजनक आंकड़ा भी पेश किया है।
-तंबाकू-बीड़ी, सिगरेट की दुकानों पर नहीं बेच सकेंगे टॉफी
-नगर निगम चलाएगा शहर में छापेमारी अभियान