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दो जगह की मतदाता सूची में नाम है तो आज ही बीएलओ से संपर्क करें, नहीं करने पर पुलिस कर सकती है कार्रवाई

UP Assembly Election 2022 विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के साथ डीएम नितीश कुमार के निर्देशों पर जिले में एक से अधिक जगह वोटर लिस्ट में शामिल होने का सत्यापन शुरू कराया गया है।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Wed, 06 Oct 2021 05:30 PM (IST)Updated: Wed, 06 Oct 2021 05:30 PM (IST)
दो या दो से अधिक शहरों में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना गैरकानूनी है

बरेली, जेएनएन। UP Assembly Election 2022 : विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परसाखेड़ा के वेयरहाउस में लखनऊ से आई टीमें मशीनों कोे जांच रही है। इसी के साथ डीएम नितीश कुमार के निर्देशों पर जिले में एक से अधिक जगह वोटर लिस्ट में शामिल होने का सत्यापन शुरू कराया गया है। इसमें अधिकांश विवाहित महिलाएं सामने आ रही हैं। जिनके मायके और ससुराल, दोनों ही जगह वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो चुका है। सत्यापन पूरा होने के बाद रिपोर्ट निर्वाचन आयोग भेजी जाएगी।

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वोट डालने के अधिकार के लिए निर्वाचन आयोग में आपका नाम दर्ज होना जरूरी होता है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मतदाता अपना नाम जांच भी सकते हैं। सूची में नाम दर्ज नहीं होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियाें के मुताबिक कई बार लोगों को पैतृक स्थान से नौकरी या कारोबार के लिए किसी और शहर में जाना पड़ता है। वहां भी लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराते हैं। दरअसल, दो शहरों में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना गैरकानूनी है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीके सिंह के मुताबिक चुनाव आयोग आपके नाम, पिता का नाम, उम्र और चेहरे का भी मिलान करता है। किसी व्यक्ति के दो कार्ड होने की जानकारी मिलने पर आयोग जिला स्तर पर व्यक्ति का नाम सत्यापित करता है। दो जगह मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है। जिसमें तय अवधि में एक शहर की मतदाता सूची से नाम नहीं हटवाने पर पुलिस कार्रवाई के लिए सचेत किया जाता है। मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म सात भरकर जमा करना होता है। कलक्ट्रेट के निर्वाचन कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से फार्म जमा कराया जा सकता है।


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