शहर का कूड़ा ठिकाने लगाने के लिए एक और कवायद
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेट प्लांट न चलने पर सुप्रीम कोर्ट में तो नगर निगम की गर्दन फंसी ही थी अब हाईकोर्ट में भी नया मामला पहुंच गया।
जागरण संवाददाता, बरेली : सॉलिड वेस्ट मैनेजमेट प्लांट न चलने पर सुप्रीम कोर्ट में तो नगर निगम की गर्दन फंसी ही थी अब हाईकोर्ट में भी नया मामला पहुंच गया। पांच साल से बंद रजऊ परसपुर स्थित प्लांट को ही चलाने के लिए याचिका दायर की गई है। इसमें प्लांट बंद होने से बर्ड हिट से एयरफोर्स के 12 एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त होने और 286 करोड़ के नुकसान का हवाला दिया है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगर विकास से लेकर महापौर, नगर आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया। चार सितंबर तक जवाब मांगा है।
यह है मामला
रजऊ परसपुर में यह प्लांट पांच साल पहले स्थापित हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नियमानुसार संचालन न होने पर बंद करने का आदेश दिया था। तब निगम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आपत्ति आड़े आ गई। जनवरी में नगर आयुक्त ने कोर्ट से केस वापस लेने की अर्जी लगा दी। अब फरीदपुर के बहगुलपुर में नए प्लांट लगाने के लिए 110 बीघा भूमि खरीद ली।
जनहित याचिका में ये गुहार
अब हाईकोर्ट में इसके खिलाफ लोको कॉलोनी निवासी सत्यवीर सिंह ने याचिका लगाई। याचिका में कहा है कि करोड़ों रुपये से बने का संचालन क्यों नहीं किया जा रहा। बेवजह उसे बहगुलपुर में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। हरि-भरी कंपनी के साथ प्लांट चलाने का अनुबंध किया गया था। उन्हें किन स्थितियों में निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद निगम ने अपना केस बिना किसी की अनुमति के कैसे वापस लिया। फाइटर प्लेन को बर्ड हिट से बचाने को बनाए गए प्लांट को हटाने की वजह आदि बिंदुओं को शामिल किया गया है।
इन्हें बनाया है पार्टी
- प्रमुख सचिव, नगर नियोजन, प्रदेश सरकार
- सचिव, नगर विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार
- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय
- संयुक्त सचिव डिफेंस (एयरफोर्स), रक्षा मंत्रालय
- नगर आयुक्त, नगर निगम बरेली
- चेयरमैन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
- उमेश गौतम, महापौर, बरेली
- राजेश कुमार श्रीवास्तव, नगर आयुक्त, बरेली