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हज यात्री ध्यान दें: कुर्बानी के लिए करवाना होगी ऑनलाइन बुकिंग, नये नियम का सर्कुलर जारी

Published: Sun, 22 Feb 2026 08:23 PM (IST)

हज यात्रियों के लिए कुर्बानी संबंधी नए नियम जारी किए गए हैं। अब कुर्बानी के लिए जानवर की खरीद केवल ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, बरेली। हज जाने वाले यात्रियों से कुर्बानी के नाम पर ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए नया नियम जारी किया गया है। अब कुर्बानी के लिए जानवर की खरीद सरकारी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। ऐसे में यात्रियों के साथ होने वाले धोखे को रोका जा सकेगा।

हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुर्बानी संबंधी महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि हज के दौरान कुर्बानी के जानवर की खरीद केवल नुसुक मसार पोर्टल पर उपलब्ध आधिकारिक अदाही प्रोजेक्ट के माध्यम से ही की जाएगी। किसी भी निजी या अनधिकृत माध्यम से कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी।

हालांकि, सभी तीर्थयात्रियों के लिए कुर्बानी देना अनिवार्य नहीं है। जो यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर कुर्बानी का विकल्प चुन चुके हैं, उन्हें 28 फरवरी 2026 तक अपनी लागिन आइडी और एम-पिन के माध्यम से पोर्टल पर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने की सलाह दी गई है।

निर्धारित तिथि के बाद अदाही विकल्प में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खां वारसी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हज यात्रियों को राहत मिलेगी और जालसाजी पर अंकुश लगेगा।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष समिति ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। कुछ लोग हज यात्रियों के लिए जानवरों की कुर्बानी का ठेका ले लेते थे, बाद में एक ही जानवर की अलग-अलग एंगल से फोटो खींचकर उन्हें तसल्ली दे देते थे। ऐसे में अब इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है।