कर्मचारी भविष्य निधि ने पेंशनर्स के लिए जारी की एडवाइजरी, साल में कभी भी जमा कराइए जिंदा होने का सबूत
EPFO News कोरोना संक्रमण फैलने के बाद लॉकडाउन लगने से गतिविधियां थम गई। अब सामान्य होती स्थितियों के बीच पेंशनर्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से राहत मिली है। जारी एडवाइजरी में पेंशनर्स को साल में कभी भी अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा कराना है।
बरेली, जेएनएन। EPFO News : कोविड संक्रमण फैलाने के बाद लॉकडाउन लगने से गतिविधियां थम गई। अब सामान्य होती स्थितियों के बीच पेंशनर्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से राहत मिली है। जारी एडवाइजरी में पेंशनर्स को साल में कभी भी अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा कराने की छूट दी गई है।
दरअसल, लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दफ्तर में पेंशनर्स की लंबी लाइन सिर्फ प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए लगी। इसके बाद एक एडवाइजरी जारी करके बरेली के 22 हजार पेंशनर्स को बताया गया है कि वह पूरे साल में कभी भी अपने जीवन प्रमाणपत्र को जमा करा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ब्रजमोहन के मुताबिक पेशनर्स पूरे साल में कभी भी जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। यह जमा करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होता है।
यह भी जानिए
जनवरी 2020 के बाद प्रमाणपत्र जमा करने वालों को एक साल तक कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं। पीपीओ जनवरी 2020 के बाद खुलने और पेंशन शुरू होने के एक साल तक मोहलत रहती है।
बैंक जानकारी के अभाव में पेंशनर्स का प्रमाणपत्र स्वीकृत नहीं करते हैं। जबकि पेंशनर्स निकट की बैंक शाखा में अपना प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। सीएससी पर भी प्रमाणपत्र जमा होते हैं।