लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले थाईलैंड के तब्लीगी जमातियों की जमानत पर बहस जारी Shahjahanpur News
महामारी अधिनियम लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप समेत विभिन्न धाराओं में 30 अप्रैल से थाईलैंड के नौ तब्लीगी जमातियों की जमानत को लेकर शनिवार को हुई बहस में कोई फैसला नहीं हो सका है।
शाहजहांपुर, जेएनएन। महामारी अधिनियम, लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप समेत विभिन्न धाराओं में 30 अप्रैल से थाईलैंड के नौ तब्लीगी जमातियों की जमानत को लेकर शनिवार को हुई बहस में अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। अस्थायी जेल में बंद तब्लीगियों ने जमानत के लिए अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिस पर शनिवार को बहस चल रही है।
वहीं तमिलनाडु के दो जमातियों समेत तीन की जमानत मंजूर हो चुकी है। लेकिन उन्हें बेल बॉंड दाखिल न होने के कारण अभी रिहा नहीं किया गया है। हालांकि देर शाम तक फैसला आने की उम्मीद है।
यह है मामला
दो अप्रैल को शहर के खलील शर्की मुहल्ला स्थित मरकज में रुके थाईलैंड के नौ, तमिलनाडु के दो जमातियों को मरकज के केयरटेकर के साथ मेडिकल कालेज में क्वारंटाइन कराया गया था। सभी के सैंपल लखनऊ भेजे गए थे, जिसमें थाईलैंड के एक जमाती की रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी। हालांकि बरेली में उपचार के बाद 21 अप्रैल को वह स्वस्थ होकर वापस आ गया था। थाईलैंड के जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए थे। 30 अप्रैल को क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने पर सभी को अस्थायी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।
वकीलों ने ये दी थी दलील
जमातियों के वकील एजाज हसन खां, फिरासत अली, अचल कुमार सक्सेना व मो. इरफान खां ने बहस की। एजाज हसन खां ने सीजेएम को बताया कि कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, क्वारंटाइन की अवधि पूरी हो चुकी है। वायरस संक्रमित करने का कोई अंदेशा नहीं है। जमाती 30 अप्रैल से अस्थायी जेल में बंद हैं इसलिए उनको रिहा किया जाना चाहिए।