हत्या के मामले में धाराओं में हेराफेरी करने पर कोर्ट ने इंस्पेक्टर को किया तलब
16 सितंबर को नवदिया देह जब्ती निवासी कुंवरपाल के नाबालिग बेटे देव सिंह की हत्या हो गई थी। देव की लाश ट्यूबवेल की पानी भरी हौदिया में पड़ी मिली थी। वादी ने वारदात के तीसरे दिन गांव के ही शिशुपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
बरेली, जेएनएन। हत्या के एक मामले में मृतक के पिता ने सीजेएम कोर्ट में विवेचक के खिलाफ शिकायत की है। कोर्ट ने मुकदमे के विवेचक बिथरी चैनपुर थाना के इंस्पेक्टर को तलब कर लिया है। बीते 16 सितंबर को नवदिया देह जब्ती निवासी कुंवरपाल के नाबालिग बेटे देव सिंह की हत्या हो गई थी। देव की लाश ट्यूबवेल की पानी भरी हौदिया में पड़ी मिली थी। वादी ने वारदात के तीसरे दिन गांव के ही शिशुपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस तफ्तीश में गांव के गजराज सिंह व महावीर सिंह के नाम भी प्रकाश में आए। दोनों आरोपितों ने तीन दिन पूर्व सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी दी थी। कोर्ट के रिपोर्ट तलब करने पर विवेचक ने दोनों आरोपितों को मात्र सबूत छिपाने के आरोप में वांछित बता दिया। शुक्रवार को जैसे ही दोनों आरोपित कोर्ट पहुंचे। वादी के अधिवक्ता अवधेश सक्सेना ने कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट का विरोध करते हुए कहा कि विवेचक ने गैरकानूनी तरीके से धाराओं का वर्गीकरण कर दिया है। जबकि विवेचक को तफ्तीश के स्तर पर ऐसी रिपोर्ट भेजने का अधिकार नहीं है। लिहाजा उन्होंने कोर्ट से विवेचक को तलब करने की मांग की। अदालत में दोनों आरोपितों का सरेंडर लेने से इनकार करते हुए विवेचक को सात दिसंबर को तलब किया है।