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चार मौतों का गुनहगार था वो चालक, अब सलाखों के पीछे

बाइक सवार एक ही परिवार के चार लोगों को कुचलकर मारने वाले ट्रक चालक को सजा सुनाई

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 10:53 AM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 10:53 AM (IST)
चार मौतों का गुनहगार था वो चालक, अब सलाखों के पीछे
चार मौतों का गुनहगार था वो चालक, अब सलाखों के पीछे

जागरण संवाददाता, बरेली: बाइक सवार एक ही परिवार के चार लोगों को कुचलकर मारने वाले ट्रक चालक को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। वारदात 15 जनवरी 2008 की है। एजाजनगर गौटिया के समरुद्दीन व उनकी पत्‍‌नी बिलकीसन अपने दो छोटे बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर भुता में अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। जैसे ही कमुआ मोड़ पर पहुंचे तो सैदपुर की तरफ से आ हरे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में समरुद्दीन, उसकी पत्‍‌नी व दोनों बच्चों की मौत हो गई। चालक ट्रक लहराता हुआ बुरी तरह से चला रहा था। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। घटना की रिपोर्ट समरुद्दीन के भतीजे सलीम ने लिखाई थी। सलीम घटना के समय अपने साथी जैनउद्दीन के साथ दूसरी बाइक से चल रहा था। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि बीसलपुर के मुहल्ला ग्यासपुर का आजाद पुत्र दिलावर ट्रक चालक था। जिसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अभियोजन अधिकारी अवधेश गुप्ता ने कोर्ट में पांच गवाह पेश किए। जिनमें से मौके के गवाह अपने बयानों से मुकर गए। एसीजेएम-8 यशवंत कुमार सरोज ने दोषी ड्राइवर को दो साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। याद रहे कि इस मामले में संबंधित धारा 304-ए आईपीसी में अधिकतम सजा दो साल की ही है।

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पाक्सो एक्ट में जमानत नामंजूर

बरेली: किशोरी को बहलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत अर्जी स्पेशल जज पाक्सो एक्ट रचना अरोरा ने खारिज कर दी।

रिपोर्ट के मुताबिक वादिनी की नातिन को बीती 19 फरवरी को उत्तराखंड निवासी रोशन उर्फ छोटू बहकाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन पीड़िता को सिरौली पुलिस ने बरामद किया और मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए। बयानों में पीड़िता ने कहा कि वह दवाई लेने जा रही थी। रोशन उसे जबरन ऑटो से ले गया। स्पेशल कोर्ट ने सलेमपुर जिला हरिद्वार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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