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Road Accident Compensation : सड़क दुर्घटना में घायल बरेली के इस युवक को मिलेगा 90 लाख का मुआवजा

Road Accident Compensation सड़क हादसे के एक मामले में पांच साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना में घायल युवक को 90 लाख रुपए का मुआवजा दिलाए जाने के आदेश दिए हैं।मुआवजे की यह रकम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी।

By Ravi MishraEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 06:53 AM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 06:53 AM (IST)
Road Accident Compensation : सड़क दुर्घटना में घायल बरेली के इस युवक को मिलेगा 90 लाख का मुआवजा
Road Accident Compensation : कोर्ट का फैसला, सड़क दुर्घटना में घायल को मिलेगा 90 लाख का मुआवजा

बरेली, जेएनएन। Road Accident Compensation : सड़क हादसे के एक मामले में पांच साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना में घायल युवक को 90 लाख रुपए का मुआवजा दिलाए जाने के आदेश दिए हैं।मुआवजे की यह रकम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी।

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घटना 22 जनवरी वर्ष 2015 की है। वादी के अधिवक्ता गौरव भाटिया ने बताया कि बीडीए कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित युवक कविराज श्रीवास्तव की उस वक्त उम्र 24 साल के करीब थी। कविराज ट्यूशन पढ़ाते थे। 22 जनवरी की शाम सात बजे कविराज अपने दोस्तों के साथ कार से जा रहे थे।

कार उनका एक दोस्त चला रहा था। इस बीच बड़ा बाइपास के निकट बिलवा पर कार में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे कविराज व उसके दोस्त घायल हो गए। कविराज को गंभीर चोटें आईं। उसके बोलने, समझने, पहचानने की शक्ति चली गई। कई अस्पतालों में उनका इलाज चला।

कई बार ऑपरेशन हुए लेकिन उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वह अभी भी बिस्तर पर है और उनका इलाज चल रहा है। अधिवक्ता ने बताया कि वाद दायर करने तक वादी का 90 लाख रुपए इलाज में खर्च हो चुका था। वादी की तरफ से उनके पिता ने अदालत में पैरवी की।

एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी कौशलेंद्र यादव ने पीड़ित को ब्याज सहित 90 लाख रुपए दिलाए जाने के आदेश नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को जारी किए हैं।


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