Chinmayanand Case : कोर्ट से 15 मिनट में जेल वापस लौटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद Shahjahanpur News
मुकदमे की फाइल पर साइन कराने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। अब अगली पेशी 30 नवंबर को होगी।
जेएनएन, शाहजहांपुर : एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ओमवीर सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। मुकदमे की फाइल पर साइन कराने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। अब अगली पेशी 30 नवंबर को होगी।
चिन्मयानंद को सोमवार को पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे कड़ी सुरक्षा में कचहरी लाया गया। उन्हें सीधे सीजेएम की कोर्ट में ले जाया गया। जहां विशेष जांच दल (एसआइटी) की चार्जशीट के आधार पर शुरू हुए कोर्ट ट्रायल के बारे में बताया गया। दुष्कर्म के आरोप में चिन्मयानंद पर दायर मुकदमे की फाइल पर उनसे साइन कराए गए। इस दौरान वह करीब 15 मिनट तक वहां रहे। करीब पौने 12 बजे उन्हें जेल ले जाया गया। जज ने उन्हें अब 13वें दिन पेश करने के लिए कहा है।
चिन्मयानंद को एसआइटी ने बीस सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उनकी जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट से खारिज हो चुकी है। जिसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई है। जहां सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
रही कड़ी सुरक्षा
चिन्मानंद की पेशी के दौरान उनकी कड़ी सुरक्षा रही। उनके वकील ओम सिंहव पूजा सिंहपूरे समय साथ मौजूद रहे। हालांकि छात्रा के पक्ष के वकील वहां पर नहीं थे। एसआइटी की ओर से भी कोई नहीं आया था।
गेट से आए पैदल
चिन्मयानंद अब तक जब भी कोर्ट में आए उन्हें पुलिस की गाड़ी जजी परिसर के अंदर तक लेकर आई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार गाड़ी जजी के उत्तरी गेट पर पर ही रुक गई। वहां से चिन्मयानंद को पैदल ही कोर्ट तक लाया गया और पैदल ही गेट तक वापस गए।
कॉपी उपलब्ध कराने के आदेश
चिन्मयानंद के वकील ओम सिंहने सीजेएम से इस केस में एसआइटी की केस डायरी व चार्जशीट दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एसआइटी ने अब तक दोनों की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है। जिस पर सीजेएम ने इस मुकदमे की विवेचक एसआइटी की सदस्य इंस्पेक्टर पूनम को कॉपी उपलब्ध कराने के आदेश दिए।
दिसंबर में बयान की कॉपी पर सुनवाई
चिन्मयानंद की वकील पूजा सिंहने बताया कि छात्रा के 164 के बयान की कॉपी दिलाने के लिए सात नवंबर को हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिस पर बयान की कॉपी देने के आदेश हो गए थे, लेकिन छात्रा पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर को रिट दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की अपील की गई थी। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पूजा सिंह ने बताया कि बयान की कॉपी देने या न देने पर अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। उन्होंने सीजेएम से कहा कि इस मुकदमे से संबंधित सभी कागजों की कॉपी एसआइटी से उन लोगों को दिलाए जाए।