Case of Illegal Quarters : जिला जज ने डीआइजी डीएम एसएसपी को किया तलब
ब्रह्मपुरा में सिविल कोर्ट की डिक्री के बावजूद प्रेमनगर थाने के स्टाफ के लिए बहुमंजिला क्वार्टर बनाने के मामले में कोर्ट सख्त हुआ है।
बरेली, जेएनएन। ब्रह्मपुरा में सिविल कोर्ट की डिक्री के बावजूद प्रेमनगर थाने के स्टाफ के लिए बहुमंजिला क्वारटर बनाने के मामले में कोर्ट सख्त हुआ है। आइडियल सहकारी आवास समिति की सिविल निगरानी पर जिला जज ने जिलाधिकारी, एसएसपी, डीआईजी, मुख्य सचिव गृह व इंस्पेक्टर प्रेमनगर को तलब किया है।
ब्रह्मपुरा निवासी विपिन कुमार के दावे पर सिविल कोर्ट ने वर्ष 1995 में ब्रह्मपुरा स्थित आराजी पर डीएम व एडीएम को व्यवधान न पैदा करने की डिक्री जारी की थी। इसके बावजूद प्रेमनगर थाने के आवासीय मल्टी लेवल क्वार्टर का निर्माण करा दिया गया। जिसे अवैध माना गया है। आइडियल सहकारी आवास समिति ने सिविल निगरानी दायर कर प्रेमनगर थाने के क्वार्टर निर्माण के एवज में मुआवजे की मांग की है। जिला जज ने प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों को समन भेजकर 29 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है।