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सावधान : सोयाबीन तेल में भी है मिलावट, एक लाख का जुर्माना

त्योहारों पर एक तरफ जलेबी में रंग मिलाकर बेचा जा रहा रहा है। वही दस महीने पहले तेल के भरे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये सेहत के लिए हानिकारक माना गया। एडीएम सिटी की कोर्ट ने कारोबारियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Wed, 04 Nov 2020 09:54 PM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2020 09:54 PM (IST)
एडीएम सिटी की कोर्ट ने कारोबारियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

 बरेली, जेएनएन : त्योहारों पर एक तरफ जलेबी में रंग मिलाकर बेचा जा रहा रहा है। वही दस महीने पहले तेल के भरे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये सेहत के लिए हानिकारक माना गया। यही वजह है कि एडीएम सिटी की कोर्ट ने कारोबारियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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एडीएम सिटी महेंद्र कुमार ङ्क्षसह की कोर्ट में नीलकमल सोयाबीन रिफाइंड तेल के दो नमूनों के अधोमानक पाए जाने के मामले की सुनवाई हुई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने 21 जनवरी को गंगापुर स्थित प्रतिष्ठान मैसर्स अशोक कुमार सुमित कुमार के यहां से सोयाबीन तेल का नमूना भरा था। मौके पर मौजूद 100 टीन सील बंद महालक्ष्मी रिफाइंड में पॉमोलीन ऑयल की मिलावट मानक से अधिक होने का संदेह हुआ था। नमूना जांच के लिये लखनऊ की लैब में भेजा गया। यह तेल का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। जिला अभिहित अधिकारी धर्मराज मिश्रा की ओर से अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर की कोर्ट में वाद दायर कराया गया। मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर महेंद्र कुमार ङ्क्षसह ने कारोबारी अशोक कुमार निवासी रामपुर बाग पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह तेल के अन्य मामले में भी कारोबारी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया। कारोबारी ने जुर्माने की एक लाख रुपये की रकम जमा कर दी है।कुछ अन्य तेल कंपनियों के तेल के नमूनों के अधोमानक निकलने के मामलों की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। 


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