बरेली: PVR में 3 साल की बच्ची से छीने बिस्कुट-कुरकुरे, DM ने ठोका ₹2,000 का जुर्माना
बरेली के फीनिक्स मॉल स्थित पीवीआर सिनेमा को एक बच्ची को खाने का सामान अंदर ले जाने से रोकने पर ...और पढ़ें

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HighLights
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियम) 1955 के तहत जिला मजिस्ट्रेट की ओर से की गई कार्रवाई
जागरण संवाददाता, बरेली। फीनिक्स मास स्थित पीवीआर सिनेमा हाल परिसर में खाने का सामान लेकर पहुंची बच्ची को अंदर जाने से रोक दिया गया। परिवार वालों ने मामले की शिकायत डीएम से की। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने उप्र. चलचित्र (विनियम) 1955 के तहत दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
डोहरा रोड के महेंद्र नगर निवासी गौरव तुली ने बीते दिनों मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 30 जून 2026 को वह अपनी पत्नी और तीन साल की बेटी के साथ पीवीआर सिनेमा हाल में फिल्म देखने के लिए गए थे।
वह बच्ची के लिए बिस्कुट एवं कुरकुरे के पैकेट भी लेकर परिसर में पहुंचे। खाने का सामान उनकी पत्नी के बैग में रखा था। सिनेमा परिसर में प्रवेश के दौरान उनके पास मौजूद खाद्य सामग्री को सुरक्षा कर्मियों ने अंदर ले जाने से रोक दिया।
इतना ही नहीं खाने का सारा सामान उनसे ले लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार, बच्ची ने भी बार-बार अनुरोध किया। बावजूद इसके मामले में अपेक्षित सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया। आयोग से मामला यहां जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंचा।
प्रकरण में सिनेमा प्रबंधन को नोटिस जारी कर घटना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के साथ ही विभिन्न बिंदुओं पर साक्ष्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सिनेमा प्रबंधन की ओर से 18 सितंबर 2026 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।
मगर, घटना से संबंधित अपेक्षित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रकरण की सुनवाई एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद पाया कि सिनेमा प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 के अधीन जारी लाइसेंस की शर्त संख्या-20 का उल्लंघन किया है।
आदेश में इस उल्लंघन को अधिनियम की धारा-8 के तहत दंडनीय अपराध बताया गया है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने दो हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए सिनेमा लाइसेंसी, प्रबंधक को निर्देशित किया है कि अधिरोपित अर्थदंड की धनराशि एक सप्ताह के भीतर राजकोष में जमा का दी जाए।
क्या है शर्त संख्या 20
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सिनेमाघरों को जारी होने वाले लाइसेंस की शर्त संख्या 20 के तहत यह प्रावधान है कि सिनेमा हॉल परिसर के अंदर दर्शकों को बाहर से खाने-पीने की सामग्री (खाद्य सामग्री) और पानी की बोतल लाने से नहीं रोका जा सकता।
