बरेली के कुख्यात तस्कर शहीद खां की जमानत हुई खारिज, एडीजीसी क्राइम के आगे नहीं चली बचाव पक्ष की दलील
Smuggler Shaheed Khans Bail News स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट प्रण विजय सिंह की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को फतेहगंज पूर्वी के पढेरा का कुख्यात तस्कर पूर्व प्रधान शहीद खां उर्फ छोटे की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बरेली, जेएनएन। Smuggler Shaheed Khans Bail News : स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट प्रण विजय सिंह की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को फतेहगंज पूर्वी के पढेरा का कुख्यात तस्कर पूर्व प्रधान शहीद खां उर्फ छोटे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बीते 18 अगस्त को फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने उसे उसके भतीजे सैफ उर्फ राजू के संग स्मैक की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया था।
आरोपित शहीद खां उर्फ छोटे की की जमानत अर्जी का एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने विरोध किया। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने तस्कर प्रधान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 18 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि स्मैक तस्कर छोटे खां स्मैक की बड़ी खेप तैयार कर दूसरे राज्य में ले जाने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी करके उसके घर से माल बरामद कर लिया।
बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि उनके परिवार ने फरीदपुर के इंस्पेक्टर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी थी, इसलिए फरीदपुर पुलिस आरोपित की परिवार से रंजिश मानती है। सरकारी वकील ने बहस में कहा कि शहीद खां के वहां से बरामद स्मैक की खेप की कीमत करोड़ों रुपये में थी। अगर आरोपित को जमानत पर छोड़ा गया तो वह दोबारा तस्करी का बड़ा साम्राज्य बनाने में लग जाएगा। स्पेशल कोर्ट ने शहीद उर्फ छोटे खां की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।