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Bareilly Crime News : बरेली में पकड़ी गई घर से भागकर मुम्बई जा रही गाेरखपुर की किशाेरी, बताई ये वजह

Bareilly Crime News रेलवे चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन 1098 पर सूचना मिली कि एक 17 वर्षीय किशोरी ट्रेन संख्या 14229 प्रयागराज संगम-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर कर रही है जो घर से भागी है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 04:13 PM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 04:13 PM (IST)
Bareilly Crime News : बरेली में पकड़ी गई घर से भागकर मुम्बई जा रही गाेरखपुर की किशाेरी, बताई ये वजह
Bareilly Crime News : बरेली में पकड़ी गई घर से भागकर मुम्बई जा रही गाेरखपुर की किशाेरी, बताई ये वजह

बरेली, जेएनएन। Bareilly Crime News : रेलवे चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन 1098 पर सोमवार सुबह सूचना मिली कि एक 17 वर्षीय किशोरी ट्रेन संख्या 14229 प्रयागराज संगम-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर कर रही है जो घर से भागी है। जिसके बाद जंक्शन पर जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे चाइल्ड लाइन की टीम सतर्क हो गई। सुबह करीब 10 बजे जंक्शन पर ट्रेन पहुंची तो किशोरी को ट्रेन से उतारा गया।

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बातचीत में बताई घर से भागने की वजह

रेलवे चाइल्ड लाइन के कोआर्डिनेटर शेर मोहम्मद ने बताया कि काउंसलर मेघा वर्मा और शहरीन ने उससे बातचीत की तो लड़की ने खुदको गोरखपुर निवासी बताया। लड़की के मुताबिक उसके मां-बाप उसके साथ मारपीट करते हैं जिससे क्षुब्ध होकर वह घर से भागी। लड़की ने बताया कि वह मुंबई जाने के लिए घर से निकली थी और पहले भी घर से भाग चुकी है। हालांकि जिस ट्रेन में वह बैठी वो मुंबई नहीं जाती है। फिलहाल आरपीएफ ने किशोरी को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर गोरखपुर में उसके स्वजनों को सूचना दी है।

बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पिता की जमानत नामंजूर

स्पेशल जज अनिल कुमार सेठ ने आरोपित पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वारदात सीबीगंज थाना क्षेत्र की है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 10 फरवरी को आरोपित पर उसकी 15 साल की बेटी ने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन घर पर कोई मौजूद नहीं था। मां और भाई रिश्तेदारी में गए थे। घर पर पीड़िता मौजूद थी।

आराेपित पिता ने अश्लील हरकतें कर किया दुष्कर्म 

आरोपित ने अपनी 15 साल की बेटी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। स्पेशल जज अनिल कुमार सेठ ने आदेश में उल्लेख किया कि आरोपित ने पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। आरोपित जमानत पाने का हकदार नहीं है। स्पेशल कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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