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तीन सगे भाई, पिता और चाचा को गैंगस्टर एक्ट में सजा, बरेली कोर्ट ने लगाया 5-5 हजार का जुर्माना

Published: Wed, 07 Oct 2026 03:35 AM (IST)

बरेली कोर्ट ने एक ही परिवार के पांच गैंग्स्टरों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दो-दो साल की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. बरेली कोर्ट ने पांच गैंग्स्टरों को दो साल की सजा सुनाई।

  2. दोषी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें पिता-पुत्र शामिल।

  3. गैंग्स्टरों पर हत्या, बलवा सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे।

जागरण संवाददाता, बरेली। एक ही परिवार के गिरोह के पांच गैंग्स्टरों को कोर्ट ने दो-दो साल की सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश गैंग्सटर एक्ट संतोष कुमार यादव ने राजाराम, सूरजपाल, मूलचंद, पृथ्वीराज उर्फ बबलू और लालाराम उर्फ लालबहादुर को गैंग्सटर एक्ट के तहत दोषी ठहराकर सजा सुनायी। सभी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।

दोषी तीन सगे भाई व उनके पिता व चाचा हैं। मुकदमा वर्ष 2010 में थाना भुता में दर्ज हुआ था। अभियोजन के मुताबिक 30 मई 2010 को तत्कालीन थानाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने गैंग चार्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोपितों के विरुद्ध हत्या, बलवा, मारपीट और तोड़फोड़ जैसे कई मामले दर्ज थे, जिनमें दौलतपुर करैना के शंकरलाल और उनके भतीजे बाबूराम की दिनदहाड़े हुई दोहरी हत्या भी शामिल थी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक दिगंबर पटेल ने दस गवाह पेश किए। गवाहों ने बताया कि गिरोह का खौफ ऐसा था कि आम आदमी इनके विरुद्ध गवाही देने या छोटी-मोटी घटना की सूचना देने की भी हिम्मत नहीं करता था।

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