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Bareilly Court News : बरेली में दस साल के लिए जेल गए तीन सगे भाई सहित चार हत्यारे

Bareilly Court News बरेली में मकान में बंधक बनाकर पीट-पीटकर मार डालने के जुर्म में अदालत ने गुरुवार को तीन सगे भाइयों व एक रिश्तेदार को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। वारदात हाफिजगंज की है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 09:55 AM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 09:55 AM (IST)
Bareilly Court News : बरेली में दस साल के लिए जेल गए तीन सगे भाई सहित चार हत्यारे

बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News : मकान में बंधक बनाकर पीट-पीटकर मार डालने के जुर्म में अदालत ने गुरुवार को तीन सगे भाइयों व एक रिश्तेदार को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। वारदात हाफिजगंज की है। गुड्डू ने 29 अप्रैल 2011 को रिपोर्ट लिखाई कि उसके भाई दीपचंद्र को तेजपाल, मेवाराम व जानकी प्रसाद निवासी मिलक बमनपुरी व कल्यानपुर थाना जहानाबाद पीलीभीत निवासी तेजपाल के साले नरेश ने एक मकान में खींच लिया और बंधक बनाकर लाठी-डंडे व सरिया से बुरी तरह मारा-पीटा।

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परिजन के पहुंचने पर दबंग धमकाते हुए भाग गए। खून से लथपथ हालत में दीपचंद्र को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। अपर सेशन जज-6 अब्दुल कैयूम ने चारों आरोपितों को सजा के साथ 40 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।

- दहेज लालची पति व सास को आठ साल कैद

विवाहिता को जलाकर मार डालने के जुर्म में अदालत ने आरोपित पति व सास को गुरुवार को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। विवाहिता ने अस्पताल में अपनी मौत से एक दिन पूर्व मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि उसके ऊपर पति व सास ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। वारदात में उसके दो साल व आठ माह उम्र के बच्चे भी बुरी तरह झुलस गए। थाना कुंवरगांव जनपद बदायूं निवासी वीरपाल ने वारदात से तीन साल पूर्व अपनी बेटी रेनू का विवाह सिकरोड़ा थाना आंवला निवासी अरविंद से किया था।

ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बाइक की मांग के लिए विवाहिता को तंग करते थे। कई बार घर से भी निकाल दिया। वादी कुछ दिन पूर्व जमीन बेचकर बाइक देने की बात कह कर आया था। इसके बावजूद एक अप्रैल 2017 को उसके पास फोन आया कि रेनू और उसके दो बच्चे जल गए हैं। पुलिस ने अरविंद , उसकी मां शीला व उसके ताऊ वीरपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मृतका ने अपने बयान में पति व सास को ही जिम्मेदार ठहराया। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने बहस की। अपर सेशन जज-प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने पति व सास को आठ साल कैद की सजा सुनाई है। 


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