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Bareilly Court News : बरेली में कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार मामले में सुनाई 12 वर्ष जेल की सजा

Bareilly Court News सीबीगंज थाना क्षेत्र के तीन साल पुराने दुष्कर्म के मामले में पाक्सो कोर्ट ने शनिवार को दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी वारदात के समय से ही जेल में बंद है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Sun, 17 Oct 2021 01:38 PM (IST)Updated: Sun, 17 Oct 2021 01:38 PM (IST)
Bareilly Court News : बरेली में कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार मामले में सुनाई 12 वर्ष जेल की सजा

बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News : सीबीगंज थाना क्षेत्र के तीन साल पुराने दुष्कर्म के मामले में पाक्सो कोर्ट ने शनिवार को दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी वारदात के समय से ही जेल में बंद है। 20 अगस्त 2018 को पीड़िता रोज की तरह घर से सिलाई सीखने गई थी। शाम तक वापस नहीं लौटी तो पीड़िता की मां ने पड़ोस के पंकज उर्फ पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सात गवाह पेश हुए। स्पेशल जज प्रमोद कुमार गुप्ता ने दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 31 हजार जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की रकम में से 25 हजार पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी। कोर्ट ने प्रतिकार योजना के तहत मुआवजा दिलाए जाने की भी जिला मजिस्ट्रेट से संस्तुति की है।

छेड़छाड़ के आरोप में जमानत नामंजूर

पाक्सो कोर्ट के स्पेशल जज रामदयाल ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपित की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। वारदात थाना बहेड़ी की है। कस्बे के अनिल ने पीड़िता से छेड़छाड़ की। पीड़िता के पिता ने विरोध किया तो आरोपित ने उनके साथ मारपीट की। स्पेशल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


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